दैनिक रेवांचल टाइम्स - सतना।जिले के सोहावल तहसील में शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला मामले में 16 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुये रीवा के रहने वाले सतना के तत्कालीन सोहावल जनपद सीईओ को 5 साल की कैद व 27 हजार के जुर्माने से अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत सतना ने मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद सुनाया है। न्यायालय ने तत्कालीन जनपद सीईओ अनिल कुमार तिवारी निवासी खरहरी थाना सेमरिया जिला रीवा को दोषी पाते हुये भारतीय दण्ड विधान की धारा 120 बी में 2 वर्ष के कारावास और 2 हजार का जुर्माना, धारा 467 में 5 वर्ष की कैद और 10 हजार का जुर्माना व धारा 468 में 3 वर्ष के कारावास और 10 हजार का जुर्माना व धारा 471 में 2 वर्ष की जेल और 5 हजार का जुर्माना लगाया है।इसी मामले के आरोपी बीईओ सूर्यबली त्रिपाठी सहित 3 आरोपियों की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई।
16 साल बाद आया कोर्ट का फैसला सतना के तत्कालीन सोहावल जनपद सीईओ को 5 साल की जेल
bydigital bharat
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