मंडला 14 अक्टूबर 2023
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा के फलस्वरूप सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार का कार्य सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग की प्रबल आशंका है, जिससे शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक परिशांति बनाये रखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने लोक परिशान्ति बनाए रखने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के दुरूपयोग से विवाद की स्थिति निर्मित होने से रोकने के लिए म. प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत 5 दिसम्बर 2023 की अवधि के लिए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कोई भी अभ्यर्थी/अन्य व्यक्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना तथा पुलिस को इस बाबत् पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा। आदेश का उल्लघंन करने वाले अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रचार हेतु वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जावेगी। संबधित अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों को तीन दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर शर्तों के अधीन अनुमति दी जा सकेंगी। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम ओर नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति/राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अनधिक) पर कर सकेंगे। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि अनुमति चलित वाहन में लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु ली जाती है तो वाहन/वाहन चालक तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शांति क्षेत्र यथा चिकित्सालय, धार्मिक स्थान, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, न्यायालय तथा बैंक आदि से 200 मीटर की परिधि से बाहर प्रदान की जायेगी। विधानसभा आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये यह आदेश तत्काल प्रसारित किया जाना अत्यावश्यक है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा।
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