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Saturday, October 14, 2023

जिले में आयुध अधिनियम के तहत् शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए

 


 

मंडला 14 अक्टूबर 2023

                भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, इसके साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 का निर्वाचन बिना भय एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लोकशांति बनाये रखने के लिए संबंधित जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस धारियों के शस्त्र लायसेंस चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक की अवधि के लिए, शस्त्र-अनुज्ञप्तियों को छोड़कर, निलंबित कर दिए गए हैं। उन्‍होंने बताया कि मान. न्यायाधीशगण, राष्ट्रीयकृत बैंको के सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि के लिये कर्त्तव्य पालन में लगे राजस्व एवं पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल, आदि तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस एवं अन्य शासकीय बल। सिक्ख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारण की जाने वाली कटार। निजी बैंकों, औद्योगिक संस्थानों, आदि की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा दल/कर्मी अथवा अन्य व्यक्ति जिसे जिला शस्त्र स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमति दी गई हो ऐसे शस्त्र धारण कर सकेंगे बशर्ते उनके द्वारा ऐसी छूट पाने का लिखित अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो। ऐसा अभ्यावेदन कर देना मात्र ही छूट मिलने की स्वीकृति नहीं मानी जावेगी जब तक कि जिला शस्त्र स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा तत्संबंधी आदेश जारी नहीं कर दिया जाए। इस आदेश द्वारा निलंबित किये गये सभी लायसेंसधारियों के शस्त्र, जिला शस्त्र स्क्रीनिंग कमेटी के आदेशानुसार तत्काल संबंधित थानों में जमा कराने होंगे।

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