रेवांचल टाईम्स - मंडला जिले के बिछिया में दिनांक 17/04/2023 को विश्वनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की छत्तीसगढ़ की तरफ से एक मोटरसाइकिल मे दो व्यक्ति तेंदुए की खाल लेकर विक्रय करने की फिराक मंडला की ओर आ रहे है उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक मंडला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिछिया खुमान सिंह धुर्वे निर्देशन में वा थाना प्रभारी बिछिया खेम सिंह पंद्रो के नेतृत्व तुरंत कार्यवाही करते हुए टीम तैयार कर रेड कार्यवाही हेतु सिझोरा पड़रिया
रोड तरफ रवाना होकर नाकाबंदी किया गया जो दौरान नाकाबंदी के छत्तीसगढ़ के तरफ से आ रहे संदेही मोटरसाइकिल चालक एवं पीछे बैठे व्यक्ति जो नीले रंग का बैग रखा हुआ था जिन्हें रोककर नाम पता पूछा जो अपना नाम मोटरसाइकिल चालक सेहतर सिंह मरकाम पिता श्री तीरथ राम मरकाम उम्र 51 साल साकिन सीघारी थाना बोड़ला जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ का होना बताया तथा नरबद सिंह पिता सुघरसिंह मरकाम उम्र 48 साल साकिन फिटारी थाना समनापुर जिला डिंडोरी का रहने वाला बताया जी ने मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर बैग एवं उनकी मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई जिसमें नीले रंग के बैग के अंदर सफेद रंग की पन्नी में तेंदुआ का चमड़ा( खाल) रखें मिले जिन्हें खाल परिवहन एवं विक्रय के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेज नहीं होने बताएं जो कि मौके पर संपूर्ण विविध कार्यवाही आरोपियों के कब्जे में से एक न तेंदुए की (खाल)चमड़ा एक नग मोटरसाइकिल जप्त किया गया जो कि उक्त आरोपि गणों का कृत्य धारा 2,9,39, 49, (B)50, 51, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के 1972 के तहत पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर में लिया गया है संपूर्ण कार्यवाही मे उप निरीक्षण जगदीश पंद्रो सहायक उप निरीक्षक धनपाल विशेन सहायक उप निरीक्षक रतिराम गौतम आर महेंद्र सिरसाम आर गजरूप सिंह चालक आर धनेश मेरावी वन्यजीव संरक्षण ब्यूरो के आर विनोद पटेल एवं सैनिक महावीर प्रसाद झारिया का सराहनीय योगदान रहा | आरोपि को जुडिशल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया

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