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Thursday, February 9, 2023

भ्रष्टाचारी ग्राम रोजगार सहायक को चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 6000/- रू जुर्माना...

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रेवांचल टाईम्स - ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार शिकायत कर्ता से सरकारी योजनाएं पाने की लिए रिश्वत की माँग की गई जिसकी शिकायत संदीप चन्द्रवंशी द्वारा दिनांक 09/11/17 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त् कार्यालय, जबलपुर में पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन प्रस्तु्त किया जिसमें लेख किया कि उसके पिता गोविंद चन्द्रवंशी के स्वयं के कृषि भूमि पर कपिल धारा योजना के तहत कुंआ खुदवाने के लिये ग्राम पंचायत सिंगोडी में आवेदन दिया गया था जब वह उक्त कार्य के लिये आरोपियां रोजगार सहायक (जी0आर0एस0) से मिला तो कपिलधारा योजना के तहत कुंआ खुदाई की कार्यवाही के एवज में आरोपियां के द्वारा उससे 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गयी। मोलभाव करने पर  आरोपीयां रोजगार सहायक द्वारा प्रथम किस्त  के रूप में दिनांक 13/11/2017 को 6000/- रूपये लेकर अपने कार्यालय बुलाया। प्रार्थी की शिकायत पर रिश्ववत संबंधी वार्ता टेप लोकायुक्त टीम को सौंपने के बाद दिनांक 13/11/2017 को आरोपी को 6000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो लोकायुक्त् टीम द्वारा पंच साक्षियों के समक्ष पकड़ा गया था। 

  प्रार्थी के आवेदन पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा अप. क्रं. 254/2017 के अंतर्गत विवेचना की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना के पश्चान आरोपियां रोजगार सहायक (जी0आर0एस0) के विरूद्ध धारा 7, 13(1) डी सहपठित धारा 13(2) भ्र. निवा. अधिनियम के साथ अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुूत किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियां के विरूद्ध आरोप विरचित कर साक्षियों के परीक्षण उपरांत श्री जी0 के0 हालदार उपसंचालक अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये दिनांक 08/02/2023 को माननीय विशेष न्याेयालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) द्वारा आरोपियां रोजगार सहायक (जी0आर0एस0) को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये जुर्माना एवं धारा 13(1)D सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टा चार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से जी0 के0 हालदार उपसंचालक अभियोजन के द्वारा अभियोजन संचालन किया गया।

रेवांचल टाईम्स - ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार शिकायत कर्ता से सरकारी योजनाएं पाने की लिए रिश्वत की माँग की गई जिसकी शिकायत संदीप चन्द्रवंशी द्वारा दिनांक 09/11/17 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त् कार्यालय, जबलपुर में पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन प्रस्तु्त किया जिसमें लेख किया कि उसके पिता गोविंद चन्द्रवंशी के स्वयं के कृषि भूमि पर कपिल धारा योजना के तहत कुंआ खुदवाने के लिये ग्राम पंचायत सिंगोडी में आवेदन दिया गया था जब वह उक्त कार्य के लिये आरोपियां रोजगार सहायक (जी0आर0एस0) से मिला तो कपिलधारा योजना के तहत कुंआ खुदाई की कार्यवाही के एवज में आरोपियां के द्वारा उससे 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गयी। मोलभाव करने पर  आरोपीयां रोजगार सहायक द्वारा प्रथम किस्त  के रूप में दिनांक 13/11/2017 को 6000/- रूपये लेकर अपने कार्यालय बुलाया। प्रार्थी की शिकायत पर रिश्ववत संबंधी वार्ता टेप लोकायुक्त टीम को सौंपने के बाद दिनांक 13/11/2017 को आरोपी को 6000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो लोकायुक्त् टीम द्वारा पंच साक्षियों के समक्ष पकड़ा गया था। 

  प्रार्थी के आवेदन पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा अप. क्रं. 254/2017 के अंतर्गत विवेचना की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना के पश्चान आरोपियां रोजगार सहायक (जी0आर0एस0) के विरूद्ध धारा 7, 13(1) डी सहपठित धारा 13(2) भ्र. निवा. अधिनियम के साथ अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुूत किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियां के विरूद्ध आरोप विरचित कर साक्षियों के परीक्षण उपरांत श्री जी0 के0 हालदार उपसंचालक अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये दिनांक 08/02/2023 को माननीय विशेष न्याेयालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) द्वारा आरोपियां रोजगार सहायक (जी0आर0एस0) को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये जुर्माना एवं धारा 13(1)D सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टा चार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से जी0 के0 हालदार उपसंचालक अभियोजन के द्वारा अभियोजन संचालन किया गया।

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