मंडला 28 दिसम्बर 2022
सुपर 5000 योजना के अंतर्गत वैध पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र एवं
पुत्री, जो म.प्र.
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय
में अथवा स्वाध्यायी विधार्थी के रूप में अध्ययन करते हुये कक्षा 10वीं में संपूर्ण राज्य की मेरिट
में सर्वाेच्च 5000
बच्चों में सम्मिलित हैं, उन्हें
एकमुश्त 25 हजार रूपए की
प्रोत्साहन राशि जीवनकाल में एक बार प्रदान की जाती है। पात्रता के लिए वैध परिचय
पत्रधारी निर्माण श्रमिक के कक्षा 10वीं की राज्य मेरिट में प्रथम 5000 बच्चों में सम्मिलित पुत्र, पुत्री हो। आवेदन प्रस्तुत करने
की समय-सीमा में जिस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की गई उसके आगामी वर्ष 31 मार्च तक है।
योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र, पुत्रियों के द्वारा निर्धारित
प्रपत्र में आवेदन माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी मेरिट में सर्वोच्च 5000 रैंक में सम्मिलित होने के
प्रमाण के साथ, संबंधित
विद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा उपरांत संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी को
प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। स्वाध्यायी विद्यार्थी के प्रकरण में आवेदन उस
विद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा के उपरांत प्रेषित किये जाऐंगे, जिस विद्यालय द्वारा स्वाध्यायी
विद्यार्थी का सुसंगत परीक्षा का फार्म अग्रेषित किया गया हो। स्वीकृति हेतु
पदाभिहित अधिकारी में सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी हैं। आवेदन संबंधित विद्यालय के
प्राचार्य, जिला श्रम
कार्यालय में की जा सकती है।
No comments:
Post a Comment