Breaking

revanchal times new

सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों का किया गया जुर्माना

 



 

मण्डला 21 नवम्बर 2022

                संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार नगर पालिका सीमा क्षेत्रांतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन के प्रतिबंध हेतु अधिसूचना का प्रकाशन करने के साथ ही नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन अभियानअलोक जैन क्षेत्री अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मध्यप्रदेश जबलपुर एवं गजानंद नाफडे मुख्य न.पा. अधिकारी के मार्गदर्शन में 21 नवंबर 2022 को सुपर मार्केट, हागगंज बाजार, फल विक्रेताओं एवं किराना दुकानों में जाकर व्यापारियों को नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन, डिस्पोजल का उपयोग एवं भंडारण न करने की समझाईश दी गई। साथ ही व्यापारियों के प्रतीकात्मक चालान की कार्यवाही की गई जिसमें 1800 रूपये का चालान काटा गया। नगर पालिका परिषद मंडला के द्वारा नगरवासियों एवं व्यापारियों से अपील की गई है की नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन का उपयोग एवं भंडारण न करें। साथ ही बाजार आते समय कपड़े के थैले का उपयोग करें।

Post a Comment

Previous Post Next Post