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मतदाता सूची से नाम हटाने एवं मतदाता कार्ड में संशोधन 8 तक

 

 


मण्डला 30 नवम्बर 2022

                अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के तहत 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर तक की अर्हता तिथि पूर्ण कर चुके 18 वर्ष के पात्र मतदाता का नाम आयोग के निर्देशानुसार 9 नवंबर 2022 से मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। साथ ही मृत, स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने एवं मतदाता कार्ड में संशोधन की कार्यवाही 8 दिसंबर 2022 तक निर्धारित की गई है।

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