रेवांचल टाइम्स नैनपुर - बम्हनी बंजर नगर परिषद के अस्थाई ठेकेदार द्वारा बाहर से आए हुए ट्रक वालों से 1 दिन का ₹100 रु से लेकर 150 रु लिया जा रहा पिकअप वाहन से 30 रु लिया जा रहा बम्हनी नगर में नगर परिषद द्वारा अस्थाई दखल ठेका मैं दिया गया है जो शनिवार के दिन बम्हनी नगर परिषद अधिकारी द्वारा अस्थाई दखल ठेका में ठेकेदार को वसूली नहीं करने का नियम व शर्तें भी दी गई है इसके बावजूद भी नगर परिषद के नियमों को उल्लंघन कर शनिवार के दिन सप्ताहिक बाजार की भी बाजार की वसूली के साथ-साथ अस्थाई दखल ठेका ऑटो चालक से भी वसूली की जा रही है इसकी जानकारी नगर परिषद अधिकारी को होने के बावजूद भी नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही । बम्हनी नगर में नगर परिषद अस्थाई दख़ल ठेका में की जा रही अवैध तरीके से वसूली की जा रही नगर में हाथ ठेला ठीलिया में लगाए हुए सब्जी दुकानों से लेने का अधिकार 4 रु से 5 रु तक ठेकेदार द्वारा लिया जा रहा 10 रु व पिकअप वाहन से लेने का अधिकार 15 रु से 18 रु और ठेकेदार द्वारा 30 से लेकर 50 रु लिया जा रहा एवं ट्रक 10 चक्का का लेने का अधिकार 20 रु से 24 रु और अस्थाई ठेकेदार द्वारा 100 रु से लेकर 150 रु नगर परिषद के नियम व शर्तें नियमों को किनारे रखकर अस्थाई ठेके की अवैध वसूली की जा रही नगर परिषद द्वारा शर्तें में स्पष्ट लिखा हुआ था की अस्थाई ठेकेदार द्वारा शनिवार के दिन बम्हनी नगर की साप्ताहिक बाजार होने के कारण स्थाई दखल ठेकेदार वसूली नहीं करेगा शनिवार बाजार के दिन सिर्फ सप्ताहिक बाजार ठेकेदार वसूल कर सकेगा लेकिन इसके बावजूद भी अस्थाई ठेकेदार के द्वारा नगर के ग्रामीण क्षेत्रों से आये तीन पहिया चार पहिया वाहनों से ग्रामीण नगर में सब्जी भाजी आने जाने व और भी समान बाजार विक्रय के लिए लाते है लेकिन नगर परिषद के द्वारा जो अस्थाई दखल की राशि निर्धारित की गई है उसके ऊपर मनचाहे तरीके से वसूला जा रहा है। नगर परिषद के अस्थाई ठेकेदार द्वारा भी दबंगई तरीके से व गुंडागर्दी और साथ ही निरकनामा के नियमो का उलंघन करते मनमाना पैसा वसूल किया जा रहा है वही वाहन चालकों को नगर परिषद की रसीद भी नही दी जा रही है। जिसके चलते नगर परिषद में कुछ व्यापारियों द्वारा शिकायत की गई है अब देखा यह जाएगा नगर परिषद के अधिकारी उसमें क्या कार्यवाही करते हैं या नियमों को त्याग में रखकर नगर परिषद द्वारा अस्थाई ठेकेदार को संरक्षण दिया जाएगा ।
बम्हनी नगर के सब्जी दुकाने व बाहर से आए हुए ट्रक एवं पिकअप वाहनों से की जाएगी निरखनामा के अनुसार ही वसूली
(1) मोटरसाइकिल में व्यवसाय--- 5 रु जीएसटी 1 रु
(2) सर्कस, प्रदर्शनी आदि लिए--- 3 रु जीएसटी 1 रु
(3) ऑटो वाहन प्रति 24 घंटे के--- 5 रु जीएसटी 1 रु
(4) पिकअप वाहन प्रति24 घंटे--15 रु जीएसटी 3 रु
(5) 12 चका व 14 चका ट्रक-- 20 रु जीएसटी 4 रु
(6) हाथ ठेला,ठीलिया व्यवसाय-- 4 रु जीएसटी 1 रु
बाहर से आए हुए वाहन किसी कार्य हेतु खड़े होने पर कोई चार्ज नहीं

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