अनाधिकृत रूप से बिक्री हेतु रखा 7 हजार 400 लीटर लाईट डीजल कीमती 5 लाख रूपये का एवं बिक्री की रकम 66 हजार रूपये जप्त, 2 गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा अवैध शराब, मादक पदार्थ तथा ज्वलनशील पदार्थ डीजल, पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री रोहित काशवानी (भा.पु.से.) एवं अति. पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण/अपराध श्री गोपाल खाण्डेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर के मार्ग निर्देशन में क्राईम ब्रांच एवं थाना गोहलपुर की टीम को ट्रांसपोर्ट नगर मे दबिश देते हुये लगभग 7 हजार 400 लीटर लाईट डीजल आईल कीमती लगभग 5 लाख रूपये का जप्त करने मे सफलता प्राप्त हुई है।
आज दिनाॅक 9-7-2021 को क्राईम ब्रांच की टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि थाना गोहलपुर अंतर्गत अघेारी बाबा मंदिर के पीछे ट्रा्रसपोर्ट नगर में अमरजीत प्रसाद साहू की लाईट डीजल आईल के नाम से गोदामनुमा दुकान है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ डीजल रखे हुये है जो ट्रक ड्राइवरों को बिक्री कर ट्रकों में भरता है। सूचना पर क्राईम ब्रांच एवं थाना गोहलपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहाॅ एक ट्रक ड्राईवर ट्रक क्रंमाक एमपी 20 एचबी 0224 में डीजल भरवाते हुये मिला पूछताछ पर ट्रक डाईवर ने अपना नाम सलीम पिता अली अहमद उम्र 28 वर्ष निवासी गाजी नगर गोहलपुर बताया, दुकान में अमरजीत साहू पिता द्वारदा प्रसाद साहू उम्र 40 वर्ष निवासी खेरमाई मंदिर के पास थाना हनुमानताल का मिला जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी ली गयी तो 200 लीटर वाले 36 ड्रम भरे हुये 2 ड्रम आधे भरे हुये तथा 5 खाली ड्रम रखे हुये मिले जिसके सम्बंध में अमरजीत साहू से पूछताछ की गयी तो अमरजीत के द्वारा एक लायसेंस प्रस्तुत किया गया, चैक करने पर मार्च 2021 मे लायसेंस की मियाद समाप्त होना पायी गयी।
सूचना पर पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर के निर्देशन में थाना प्रभारी गोहलपुर श्री आर.के. गौतम के द्वारा लायसेंस की मियाद खत्म होनंे के बाद भी ज्वलशील पदार्थ लाईट डीजल का भण्डारण एवं बिक्री करना पाये जाने पर लगभग 7 हजार 400 लीटर लाईड डीजल आईल बिक्री के 66 हजार रूपये नगद एवं ट्रक में डीजल भरने हेतु उपयोग मे लाये जाने हेतु उपकरण, मोटर पंप, प्लास्टिक के पाईप आदि जप्त कर गोदामनुमा दुकान को सील करते हुये अमरजीत साहू एवं ट्रक ड्राईवर के विरूद्ध धारा 285, भादवि, एवं 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
उल्लेखनीय भूमिका - अनाधिकृत रूप से बिक्री हेतु रखा लगभग 7400 लीटर लाईट डीजल आईल कीमती लगभग 5 लाख रूपये का जप्त करने मे थाना प्रभारी गोहलपुर श्री आर.के. गौतम के नेतृत्व में क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक आर.पी. बर्मन, आरक्षक, राधेश्याम दुबे, अमीरचंद दुबे, ओम नारायण सिंह, आनंद तिवारी, मुकुल गौतम एवं थाना गोहलपुर के उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह, राजेश पाण्डे, पी.एस. धुर्वे प्रधान आरक्षक राजा भैया, सुशील दुबे, आरक्षक दिलीप, विनय, सादिक, धीरीन्द्र ंिसह की सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा अवैध शराब, मादक पदार्थ तथा ज्वलनशील पदार्थ डीजल, पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री रोहित काशवानी (भा.पु.से.) एवं अति. पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण/अपराध श्री गोपाल खाण्डेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर के मार्ग निर्देशन में क्राईम ब्रांच एवं थाना गोहलपुर की टीम को ट्रांसपोर्ट नगर मे दबिश देते हुये लगभग 7 हजार 400 लीटर लाईट डीजल आईल कीमती लगभग 5 लाख रूपये का जप्त करने मे सफलता प्राप्त हुई है।
आज दिनाॅक 9-7-2021 को क्राईम ब्रांच की टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि थाना गोहलपुर अंतर्गत अघेारी बाबा मंदिर के पीछे ट्रा्रसपोर्ट नगर में अमरजीत प्रसाद साहू की लाईट डीजल आईल के नाम से गोदामनुमा दुकान है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ डीजल रखे हुये है जो ट्रक ड्राइवरों को बिक्री कर ट्रकों में भरता है। सूचना पर क्राईम ब्रांच एवं थाना गोहलपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहाॅ एक ट्रक ड्राईवर ट्रक क्रंमाक एमपी 20 एचबी 0224 में डीजल भरवाते हुये मिला पूछताछ पर ट्रक डाईवर ने अपना नाम सलीम पिता अली अहमद उम्र 28 वर्ष निवासी गाजी नगर गोहलपुर बताया, दुकान में अमरजीत साहू पिता द्वारदा प्रसाद साहू उम्र 40 वर्ष निवासी खेरमाई मंदिर के पास थाना हनुमानताल का मिला जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी ली गयी तो 200 लीटर वाले 36 ड्रम भरे हुये 2 ड्रम आधे भरे हुये तथा 5 खाली ड्रम रखे हुये मिले जिसके सम्बंध में अमरजीत साहू से पूछताछ की गयी तो अमरजीत के द्वारा एक लायसेंस प्रस्तुत किया गया, चैक करने पर मार्च 2021 मे लायसेंस की मियाद समाप्त होना पायी गयी।
सूचना पर पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर के निर्देशन में थाना प्रभारी गोहलपुर श्री आर.के. गौतम के द्वारा लायसेंस की मियाद खत्म होनंे के बाद भी ज्वलशील पदार्थ लाईट डीजल का भण्डारण एवं बिक्री करना पाये जाने पर लगभग 7 हजार 400 लीटर लाईड डीजल आईल बिक्री के 66 हजार रूपये नगद एवं ट्रक में डीजल भरने हेतु उपयोग मे लाये जाने हेतु उपकरण, मोटर पंप, प्लास्टिक के पाईप आदि जप्त कर गोदामनुमा दुकान को सील करते हुये अमरजीत साहू एवं ट्रक ड्राईवर के विरूद्ध धारा 285, भादवि, एवं 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
उल्लेखनीय भूमिका - अनाधिकृत रूप से बिक्री हेतु रखा लगभग 7400 लीटर लाईट डीजल आईल कीमती लगभग 5 लाख रूपये का जप्त करने मे थाना प्रभारी गोहलपुर श्री आर.के. गौतम के नेतृत्व में क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक आर.पी. बर्मन, आरक्षक, राधेश्याम दुबे, अमीरचंद दुबे, ओम नारायण सिंह, आनंद तिवारी, मुकुल गौतम एवं थाना गोहलपुर के उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह, राजेश पाण्डे, पी.एस. धुर्वे प्रधान आरक्षक राजा भैया, सुशील दुबे, आरक्षक दिलीप, विनय, सादिक, धीरीन्द्र ंिसह की सराहनीय भूमिका रही।

