25 मई को होगा टोटल लॉक डाउन
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्य तथा सभा, बड़े जमावड़े रहेंगे प्रतिबंधित
सिवनी:-जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय एवं पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभाव एवं ईद- उल- फितर पर्व में अधिक संख्या में लोगो के घरों से बाहर आने की संभावना के मद्देनजर दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत 25 मई 20 के लिए संपूर्ण सिवनी जिले को टोटल लॉक डाउन किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
धार्मिक सभाओं पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा
जारी आदेशानुसार 25 मई को मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी, समाचार पत्रों का वितरण को छोड़कर समस्त प्रतिष्ठान एवं दुकाने बंद रहेगी। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्य तथा सभा, बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे। इसी तरह सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रखा जाएगा एवं धार्मिक सभाओं पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। सिवनी जिले की राजस्व सीमा के भीतर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे । यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है तथा 24 मई 20 से शाम 7:00 बजे से 26 मई प्रात: 7:00 बजे तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तहत कार्रवाई की जाएगी।
रेवांचल टाइम्स से मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट
Saturday, May 23, 2020
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Revanchal Times Weekly News Paper

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