दैनिक रेवाँचल टाईम्स - मंडला, विगत 4 जून को भपासा रेत खदान में आदिवासी युवक के साथ मारपीट एवं गालीगलौच की शिकायत पर हिरदेनगर थाना महाराजपुर के द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत् मामला कायम कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया गया।
क्या हे मामला
शिकायत के अनुसार घटना 4 जून की रात प्रार्थी अपने साथियों के साथ रेत कंपनी की स्कॉर्पियो वाहन में भासपा रेत खदान का निरक्षण कर लौट रहे थे तभी अभिषेक कुशवहा,साहिल उर्फ सिन्टू पटेल, आकाश नंदा बीच सड़क में अपनी कार अड़ाकर रास्ता रोक कर सत्येंद्र उइके के साथ मारपीट की गई एवं जातीसूचक गालियाँ दी गई जिसकी शिकायत पर कार्यवाही की गई।
वही जानकारी के मुताबिक़ महाराजपुर पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2) 126(2) 296। बी 3(5) 324(1) एवं एस टी एस सी एक्ट के तहत् मामला कायम कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।


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