रेवांचल टाइम्स छिंदवाड़ा|आस्था और श्रद्धा के अनूठे संगम 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के तहत छिंदवाड़ा जिले के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को कामाख्या देवी के दर्शन कराने के लिए विशेष ट्रेन 11 जुलाई 2026 शनिवार को रवाना होगी।
यह विशेष ट्रेन दोपहर 3:30 बजे छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से कामाख्या धाम असम के लिए प्रस्थान करेगी।
प्रशासन ने सभी चयनित तीर्थयात्रियों को दोपहर 2:00 बजे तक रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की है।
अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी, मुस्तैद रहेगा स्टाफ
कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में बैठाने का पूरा दायित्व आयुक्त नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छिंदवाड़ा का होगा। इसके साथ ही, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की गणना करने और उन्हें सुरक्षित ट्रेन में बैठाने के लिए पर्याप्त संख्या में शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं। यह अमला यात्रियों को ट्रेन में बैठाकर अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय को सौंपेगा।
पहचान पत्र और मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य
प्रशासन ने साफ किया है कि केवल उन्हीं यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश मिलेगा जिनका चयन पूर्व में किया जा चुका है और जिनकी सूची जारी की जा चुकी है। सभी चयनित तीर्थयात्रियों को अपने साथ यात्रा टिकट और शासन द्वारा जारी मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा।
समय का विशेष ध्यान रखें तीर्थयात्री
चूंकि ट्रेन अपने निर्धारित समय दोपहर 03:30 बजे छिंदवाड़ा स्टेशन से छूट जाएगी, इसलिए सभी यात्रियों को अपनी सुचारू जांच और सीटिंग व्यवस्था के लिए दोपहर 02:00 बजे तक हर हाल में स्टेशन पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र के अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके क्षेत्र के सभी यात्रियों को समय-सारणी की जानकारी दे दी गई हो।
मुख्य आकर्षण
तीर्थ स्थल: मां कामाख्या देवी धाम (असम)
प्रस्थान तिथि व दिन: 11 जुलाई 2026, दिन शनिवार
ट्रेन रवानगी का समय: दोपहर 03:30 बजे छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन
यात्रियों की रिपोर्टिंग का समय: दोपहर 02:00 बजे तक
आवश्यक दस्तावेज: यात्रा टिकट एवं मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि।


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