रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मण्डला द्वारा आरोपी दिनेश रघुवंशी पिता गनपत रघुवंशी उम्र 24 वर्ष निवासी दादा धनीराम वार्ड महाराजपुर जिला मण्डला को धारा 354, 354 (घ) भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने दिनांक 07.09.2020 को थाना महाराजपुर में इस आशय की लिखित रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 07.09.2020 के दोपहर करीब 12:30 बजे घर से पड़ाव स्कूटी में अपनी सहेली के साथ जा रही थी. तब अभियुक्त दिनेश रघुवंशी स्कूटी से कारीकोन तिराहा महाराजपुर में उसका पीछा कर रहा था वह अपने काम से पड़ाव चली गयी और अभियुक्त कही और निकल गया, उसके बाद शाम करीब 6:45 बजे वह उसका भाई और बहन संगमघाट से अपने घर जा रहे थे तब रास्ते में हनुमान जी मंदिर के पास दिनेश रघुवंशी अचानक अपनी स्कूटी से आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और सीने में टच किया, उसने हाथ झटका और उसके भाई ने उसे दूर हटाया, फिर अभियुक्त वहाँ से भाग गया। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 (घ). 354 भादवि एवं 7 / 8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
No comments:
Post a Comment