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Friday, December 9, 2022

भ्रष्टाचारी कनिष्ट यंत्री अनूप बोस को न्यायालय ने सुनाई चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा...


रेवांचल टाईम्स - मंडला माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मण्डला सुबोध कुमार विश्वकर्मा द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 02/18 में नैनपुर में पदस्थ विद्युत विभाग के कनिष्ट यंत्री अनूप कुमार बोस को दोषसिद्ध ठहराते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रू के अर्थदण्ड तथा धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13(2) में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


प्रकरण के संबंध में जिला लोक अभियोजन अधिकारी मण्डला द्वारा यह बताया गया है कि, दिनांक 23.11.2017 को नैनपुर वार्ड नंबर-3 के निवासी प्रार्थी मुकेश राठौर द्वारा विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन जबलपुर में इस बात की लिखित शिकायत की गई थी कि, ग्राम सालीवाडा में उसका ढाई एकड का फार्म हाउस है जिसमें तीन हॉर्स पावर का विद्युत कनेक्शन लगवाने के एवज में म.प्र. विद्युत वितरण केन्द्र नैनपुर में पदस्थ कनिष्ट यंत्री अनूप कुमार बोस द्वारा उससे 10 हजार रू रिश्वत की मांग की गयी है जिसमें से उसने 5 हजार रू प्राप्त कर लिया है तथा शेष 5 हजार रू रिश्वत देने के लिए दबाव बना रहा है। लोकायुक्त में की गई शिकायत के बाद प्रार्थी मुकेश राठौर ने लोकायुक्त कार्यालय द्वारा दिये गये टेप में अभियुक्त अनूप कुमार बोस से बातचीत करते हुए रिश्वत के संबंध में बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त संगठन जबलपुर द्वारा एक ट्रेप दल का गठन किया गया है जिसमें निरीक्षक कमल सिंह को रिश्वत के संबंध में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया और अभियुक्त अनूप कुमार बोस के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 269/17 पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण को विवेचना में लिया गया।


दिनांक 25.11.2017 को म.प्र. विद्युत वितरण केन्द्र नैनपुर में अभियुक्त अनूप कुमार बोस को प्रार्थी मुकेश राठौर से 5 हजार रू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडकर उससे प्रार्थी के विद्युत कनेक्शन से संबंधित फाईल को जप्त किया गया। विवेचना कार्यवाही में अभियुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7. 13 (1) (डी), 13 (2) का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश मण्डला के न्यायालय में वर्ष 2018 में प्रस्तुत किया गया।


अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए माननी विशेष न्यायाधीश सुबोध कुमार विश्वकर्मा द्वारा अभियुक्त अनूप कुमार बोस को दोषसिद्ध ठहरा हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रू अर्थदण्ड तथा धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं हजार रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। लोकायुक्त संगठन की ओर से मामले की पै जिला लोक अभियोजन अधिकारी मण्डला अरूण कुमार मिश्रा द्वारा किया गया।

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