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न्यायालय ने सुनाई नाबालिक को आत्म हत्या करने उकसाने वाले को आजीवन कारावास की सजा....



रेवांचल टाईम्स - मंडला जिले में नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को आजीवन कारावास माननीय न्यायालय पंचम अति सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी हीरेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ राजू पिता स्व. झेमनसिंह ठाकुर आयु 35 वर्ष निवासी औघट खपरी कानूनी पुलिस चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर को धारा 305 भा.द.वि. के अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 3000 /- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2021 को हीरेन्द्र उर्फ राजू ठाकुर द्वारा करीब 09.30 बजे मृतक को स्कूल जाते समय औधन खपरी कॉलोनी में मोबाईल चोर कहकर अपमानित कर चोर-चोर कहकर कॉलर पकड़कर मारपीट कर मोहल्ले में घुमाया था जिस कारण मृतक स्कूल नहीं जाकर घर वापस जाकर कीटनाशक दवाई खा लिया जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। मामले में अपराध कमांक 456/21 अंतर्गता धारा 305 भा.द.वि. में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय पंचम अति सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा आरोपी हीरेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ राजू पिता स्व. झेमनसिंह ठाकुर को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया द्वारा की गयी।

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