मण्डला 26 सितम्बर 2022
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद पंचायत मोहगांव में स्थायी
समितियों के सदस्यों की निर्वाचन प्रकिया में अनियमिŸाा संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच हेतु गठित जांच समिति के माध्यम से प्रस्तुत
प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहगांव को निर्देश
जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि समिति के गठन की कार्यवाही में
प्रक्रियात्मक त्रुटि पायी गई है। निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत धारा 47 के नियम 11 का पालन नहीं किया गया है, प्रत्येक समिति का पृथक-पृथक नाम निर्देशन लेकर समिति गठित किया जाना था। कृषि
स्थायी समिति के निर्वाचन में जो प्रकिया अपनाई गई हैं वह पूर्णतया स्पष्ट नहीं
हैं एवं पूर्णतः दोषपूर्ण है, धारा-47 के प्रावधान अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विहित प्राधिकारी के
बिना अनुमोदन लिए तीन समितियों (वन समिति/स्वास्थ्य, महिला बाल विकास कल्याण समिति/ जैव विविधता प्रबंधन समिति) के नाम निर्देशन
प्राप्त किए गये है। चार शिकायतकर्ताओं में से श्रीमती महावती बाई एवं श्रीमती
मयूरी खडगरे के नाम निर्देशन पत्र बिना सहमति एवं जानकारी के भरे गए है। समिति के
गठन की प्रकिया पीठासीन अधिकारी द्वारा समक्ष में सभी 12 सदस्यों के सामने स्पष्ट नही किया गया है। जनपद अध्यक्ष शिक्षा समिति के पदेन
सभापति होते हैं इसके बाद भी उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरा गया, जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार्य किया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी निर्देशांे में कहा है कि
प्रतिवेदन के आधार पर 24 अगस्त 2022 को सम्पन्न जनपद पंचायत मोहगांव में स्थायी समितियों के सदस्यों की निर्वाचन
प्रकिया दोष पूर्ण होने एवं म०प्र०पंचायजतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 47 का पालन नहीं होने से निरस्त किया किया जाता है। साथ ही
संबंधित पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा नापित, नायब तहसीलदार मोहगाव द्वारा उक्त सम्पूर्ण निर्वाचन प्रकिया में लापरवाही
किया जाना प्रतीत होता है अतः संबंधित के विरुद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही
की जाएगी।

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