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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए दिशा-निर्देश

 


 

मण्डला 16 सितम्बर 2022

            नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के दौरान लोक परिशान्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत 30 सितम्बर 2022 तक के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

            जारी आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी, अन्य व्यक्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किए तथा पुलिस को इस बाबत् पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नही करेगा। संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रचार हेतु वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जावेगी। संबधित अभ्यर्थियों, अन्य व्यक्तियों को 48 घण्टे पूर्व प्रस्तुत करने पर शर्तों के अधीन दी जा सकेंगी। अनुमति प्राप्त कर संबंधित व्यक्ति, राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/4 वॉल्यूम में पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कर सकेगा। यदि अनुमति चलित वाहन में लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु ली जाती है तो वाहन, वाहन चालक तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शांति क्षेत्र यथा चिकित्सालय, धार्मिक स्थान, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, न्यायालय तथा बैंक आदि से 200 मीटर की परिधि से बाहर प्रदान की जायेगी।

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