रेवांचल टाइम्स - म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पी.के शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिविसेप्रा. के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं व्यवहार न्यायालय घंसौर में 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी श्री चंद्रकिशोर बारपेटे ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में पूर्ववाद प्रकरणों के अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर (गैर समझौता योग्य प्रकरणों के बाहर के) एवं अन्य समझौतें योग्य आपराधिक, पारिवारिक तथा सिविल प्रकृति के प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अंतर्गत समझौते योग्य आपराधिक प्रकरण धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक रिकवरी केस, मो.दु.क्ष.दा.प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत प्रकरण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूअर्जन विवाद प्रकरण, सर्विस मैटर्स, रेवेन्यू प्रकरण (जो केवल जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित हैं) एवं अन्य सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
रेवांचल टाइम्स - म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पी.के शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिविसेप्रा. के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं व्यवहार न्यायालय घंसौर में 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी श्री चंद्रकिशोर बारपेटे ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में पूर्ववाद प्रकरणों के अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर (गैर समझौता योग्य प्रकरणों के बाहर के) एवं अन्य समझौतें योग्य आपराधिक, पारिवारिक तथा सिविल प्रकृति के प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अंतर्गत समझौते योग्य आपराधिक प्रकरण धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक रिकवरी केस, मो.दु.क्ष.दा.प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत प्रकरण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूअर्जन विवाद प्रकरण, सर्विस मैटर्स, रेवेन्यू प्रकरण (जो केवल जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित हैं) एवं अन्य सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।