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कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

मण्डला 8 दिसम्बर 2021



कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कोविड वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार उन्होंने समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वह कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टॉफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करेंगे। समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबन्धक, मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स एवं थिएटर में स्टॉफ को दोनों टीके लगाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मॉस्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये।

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