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मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया फरमान




रेवांचल टाइम्स - ग्राम पंचायतों में अनुपस्थित सचिवों का प्रभार आगामी आदेश तक तत्काल मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 के अनुसार पंचायत समन्वय अधिकारियों तथा सहायक विकास विस्तार अधिकारियों को सौंपा जाए


संयुक्त मोर्चा कि वर्तमान में अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल है ग्राम सचिव


आगामी दिनों में विधानसभा सत्र के प्रश्नों के उत्तर दिया जाना है केंद्र एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों के सिटीजन चार्टर तैयार किए जाना है वह विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही श्रमिकों के आवश्यक भुगतान भी लंबित है तथा ग्राम सभाओं का आयोजन भी प्रस्तावित है इसी के चलते विभाग ने लिया बड़ा फैसला

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