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जिले में जिन गतिविधियों के लिये नगरीय क्षेत्र में पाजिटीविटी दर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिशत से कम है, वहां संचालित हो सकने वाली प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां



अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेंटर की दुकानें तथा अन्य प्रयोजन की दुकानें सप्ताह में 6 दिन खुल सकेंगी। दुकान खुलने का समय दिन के समय प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक रहेगा। समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति पर खुल सकेंगे। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए कार्य किये जा सकेंगे। उक्त निर्माण स्थल परिसर में कर्मी एवं श्रमिकों को रूकने की व्यवस्था निर्माणकर्ता को करना होगा। समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिये खुल सकेंगे। मात्र हाई-वे में आने वाले रेस्टोरेंट या भोजनालय में कोविड से बचाव हेतु मानक मापदण्डों का पालन करते हुए संचालित होंगे। होटल या रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिये 50 प्रतिशत कैपिसिटी पर खुल सकेंगे। कान्हा में होटल, रिसोर्ट के संचालन हेतु कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने की जिम्मेदारी कान्हा प्रशासन की होगी। सभी रिसोर्ट में रहने वाले आगंतुकों का थर्मल स्क्रीनिंग एवं निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट पिछले 72 घंटे का लेना आवश्यक होगा।




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