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मण्डला: जिला दण्डाधिकारी के यह निर्देश माने....नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल

 

जिला दण्डाधिकारी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारी किए दिशा-निर्देश

 



मण्डला 8 अप्रैल 2021

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने प्रदेश एवं जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में समय-समय पर जारी आदेश को प्रभावशील रखते हुए संक्रमण से बचाव हेतु अतिरिक्त निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने उक्त आदेशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में कहा है कि जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी 3 माह तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगेंगे। शासकीय कार्यालय शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगे। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि विद्यमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में शनिवार अथवा सोमवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय भी लिया जा सकता है जिसके लिये पृथक से आदेश प्रसारित किये जा सकेंगे। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश संपूर्ण जिले में 8 अप्रैल 2021 से प्रभावशील रहेगा।

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