Breaking

revanchal times new

राष्ट्रीय मानव दर्जा प्राप्त बैगा न्याय पाने भटक रहा है दर-दर.... आखिर कब मिलेगा न्याय....

रेवांचल टाइम्स - मुआवजा की राशि दिलाए जाने जमीन वापस करने के लिए खेतू लाल उम्र 82 वर्ष पिता सिंम्मू बैगा निवासी ग्राम बरेला लछ्छी मरावी उम्र 42 वर्ष पिता गोविंद मरावी निवास विनेकी कला तहसील घंसौर जिला सिवनी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। इसके द्वारा किसकी भूमि ग्राम बरेला के पटवारी हल्का नंबर 20 एवं 24 खसरा नंबर 666/2 रकवा 0.40 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 113/2 रकवा 1.35 हेक्टेयर में स्थित है। जो झाबुआ पावर लिमिटेड में कोल परिवहन हेतु रेलवे लाइन के निर्माण में आने से भूमि का अधिग्रहण हो गया है। जिस का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इसके संबंध में घनश्याम रायसेन संयुक्त महाप्रबंधक झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा जिला क्लेक्टर शिवनी के आदेश दिनांक 30/11/2017 को कोयला परिवहन हेतु रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि को आपसी सहमति से भूमि क्रय नियत के आधार पर क्रय किए जाने के संबंध में लेखकिया गया था। इसके बाद न्यायालय अनु विभागीय अधिकारी/ भू- अर्जुन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 3538/रीडर -/2019 लखनादौन को दिनांक 8 फरवरी 2019 के पत्र में यह लेख किया गया है। शासन के आपसी सहमति होने के आधार पर कणिका 18 अनुसार गृह नीति के आधार पर प्रार्थी की जमीन क्रय कर ली गई। इसके बाद जिला भू अर्जुन अधिकारी अपर कलेक्टर ने पत्र क्रमांक/भू -अर्जन/2019 शिवनी दिनांक मार्च 2019 अनुसार 2,66,67,000,00 /रुपए दो करोड़ 68 लाख 67000 के नाम पर चेक/डी.डी. द्वारा जमा किए जाने का आदेश किया गया। उसके बाद जिला अधिकारी अपर कलेक्टर सिवनी के द्वारा महाप्रबंधक झाबुआ पावर लिमिटेड परियोजना ग्राम बरेला तहसील घंसौर जिला सिवनी को पुनः 26/06/2019 कोले किया गया किस्तों में मुआवजा राशि चेक डी डी के माध्यम से कार्यालय में जमा किए जाना सुनिश्चित करें इसके बाद प्रवीण सिंह कलेक्टर सिवनी एवं पदेन उप सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के क्रमांक 4672/भू अभिलेख 2019 शिवनी आदेश दिनांक 13-08-2019 को जारी अधिसूचना क्रमांक 1960 भू अर्जन 2019 सिवनी दिनांक 28 मार्च 2019 को निरस्त कर दिया गया है। जिसके संबंध मैं किसान ने वरिष्ठ अधिकारियों से आवेदन पत्र के माध्यम से शिकायत की है।





Post a Comment

Previous Post Next Post
revanchal times new