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जिले में खुलेंगे हाट बाजार कलेक्टर ने जारी किया आदेश


रेवांचल टाइम्स - कोविड-19 वैश्विक महामारी कॉल में कोरोनावायरस संक्रमण के चलते करीब 9 माह बाद आमजन को राहत एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे


इस संबंध में बालाघाट कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक 61 67/ स्टोनो/ अप_ करें/2020 बालाघाट के आदेश दिनांक 07/11/202 के अंतर्गत

कोविड-19 वैश्विक महामारी कॉल में कोरोनावायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय समय पर लाख डाउन हेतु जारी दिशानिर्देश के परिपेक्ष में सहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार हाट प्रतिबंधित है जिन्हें भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक 5 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बालाघाट जिले के साप्ताहिक हॉट बाजारो को प्रारंभ करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है


हाट बाजार के सभी दुकानों मैं आने वाले व्यक्तियों के लिए तथा परिवहन के दौरान फेस कवर मास्क पहनना एवं सैनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक होगा


दुकानों वह हॉट बाजार स्थल पर कम से कम 6 फिट 2 गज की दूरी का पालन आवश्यक रूप से किया जावे दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है


दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों को आने की अनुमति नहीं दी जावेगी


कोविड 19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देश एवं उपरोक्त अनुसार दर्शाए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वाले यथा मास्क या फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वाले संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी



रेवांचल टाइम्स बालाघाट से खेमराज बनाफरे की रिपोर्ट

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