भवन निर्माण हेतु सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय मंडला एवं, नजूल व नगर पालिका से नहीं ली जा रही है अनुमति, निजी भूमि हो या शासकीय भूमि,बगैर अनुमति के धड़ल्ले से चल रहा निर्माण, राजस्व विभाग और नगर परिषद की मिलीभगत से हो रहे अवैध निर्माण, नगरपालिका अधिनियम की धारा 187,223 के तहत नहीं की जा रही कार्यवाही।
नगर परिषद के अंतर्गत शासकीय भूमि में हो रहा अवैध निर्माण,जिम्मेदार सो रहे गहरी नींद
मंडला। आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला की नगर परिषद भुआ बिछिया में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य बगैर अनुमति के लंबे अरसे से चल रहा है और संबंधित विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है।स्थानी जागरूक लोगों के द्वारा राजस्व विभाग से लेकर नगर परिषद में शिकायत करने के बाद भी नव निर्माण कार्य को नहीं रोका जा रहा है और एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा शासकीय भूमि आबादी में पक्का निर्माण किया जा रहा हैं। जबकि शासकीय कर्मचारी के द्वारा शासकीय भूमि में अतिक्रमण करने का प्रावधान नहीं है पर एक सेवा निवृत्त फौजी के द्वारा शासकीय आबादी भूमि में अवैध निर्माण किया जा रहा है जो कदाचार की श्रेणी में आता हैं।
नवनिर्मित भवन निर्माण हेतु क्या कहते हैं नियम
नगर पालिका क्षेत्र में निजी भूमि हो या शासकीय भूमि में निर्माण हेतु ग
नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति, नजूल विभाग की अनुमति साथ ही नगरपालिका की अनुमति लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।परंतु बिछिया नगर परिषद में उक्त सारे नियम को दरकिनार कर खुलेआम पक्के भवन का निर्माण किया जा रहा हैं जो नगरपालिका अधिनियम की धारा 187,223 के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य को ढहाए जाने का प्रावधान है पर बिछिया नगर परिषद में आज तक उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है,जिससे निजी भूमि हो या शासकीय भूमि में अवैध निर्माण कर रहे हैं।
वार्ड नंबर 12 जंतीपुर में शासकीय आबादी भूमि में हो रहा है अवैध निर्माण
बता दें कि नगर परिषद भुआ बिछिया के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 में केशव प्रसाद मोंगरे सेवा निवृत्त फौजी के द्वारा खसरा नंबर 158/ 5 रकवा 4.432 हेo भूमि में से दक्षिण से उत्तर की ओर 50×100 फीट एवं पूर्व से पश्चिम की ओर 50×100 फीट भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्का भवन का निर्माण किया जा रहा है,जिसकी शिकायत बिछिया तहसील कार्यालय से लेकर नगर परिषद में करने के बाद भी उक्त अतिक्रमणकारी के विरुद्ध कोई कार्य वाही नहीं की गई ना हीं निर्माण कार्य को रोका गया है,और अतिक्रमण कारी को अभय दान दे दिया गया हैं जिससे भवन का निर्माण बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है।जबकि अतिक्रमणकारी एक सेवानिवृत्त फौजी हैं इसके बाद भी नियम कानून को दरकिनार कर एक शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद भी अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है।जबकि उक्त खसरा नंबर की भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड पर आबादी।
गाउठान शासकीय बता रहा है।हो रहे अवैध निर्माण कार्य की जानकारी नगर परिषद और राजस्व विभाग को होने के बाद भी नहीं रोका जा रहा है जिससे स्पष्ट है की अवैध निर्माण कर्ता संबंधितों के द्वारा लेनदेन करने की बू आ रही है।जिसके चलते खुलेआम निर्माण किया जा रहा है। जैसे-जैसे अवैध निर्माण कार्य की शिकायत की जा रही है वैसे-वैसे अवैध निर्माण कर्ता के द्वारा बहुत तेजी के साथ 40-45 लेवर लगाकर कार्य को पूर्ण किया जा रहा है। समय रहते ऐसे अवैध निर्माण करता को नहीं रोका गया तो और भी लोग के एक दूसरे को देख कर शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करते रहेंगे।
रेवांचल टाइम्स से पवन राय की रिपोर्ट
नगर परिषद के अंतर्गत शासकीय भूमि में हो रहा अवैध निर्माण,जिम्मेदार सो रहे गहरी नींद
मंडला। आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला की नगर परिषद भुआ बिछिया में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य बगैर अनुमति के लंबे अरसे से चल रहा है और संबंधित विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है।स्थानी जागरूक लोगों के द्वारा राजस्व विभाग से लेकर नगर परिषद में शिकायत करने के बाद भी नव निर्माण कार्य को नहीं रोका जा रहा है और एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा शासकीय भूमि आबादी में पक्का निर्माण किया जा रहा हैं। जबकि शासकीय कर्मचारी के द्वारा शासकीय भूमि में अतिक्रमण करने का प्रावधान नहीं है पर एक सेवा निवृत्त फौजी के द्वारा शासकीय आबादी भूमि में अवैध निर्माण किया जा रहा है जो कदाचार की श्रेणी में आता हैं।
नवनिर्मित भवन निर्माण हेतु क्या कहते हैं नियम
नगर पालिका क्षेत्र में निजी भूमि हो या शासकीय भूमि में निर्माण हेतु ग
नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति, नजूल विभाग की अनुमति साथ ही नगरपालिका की अनुमति लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।परंतु बिछिया नगर परिषद में उक्त सारे नियम को दरकिनार कर खुलेआम पक्के भवन का निर्माण किया जा रहा हैं जो नगरपालिका अधिनियम की धारा 187,223 के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य को ढहाए जाने का प्रावधान है पर बिछिया नगर परिषद में आज तक उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है,जिससे निजी भूमि हो या शासकीय भूमि में अवैध निर्माण कर रहे हैं।
वार्ड नंबर 12 जंतीपुर में शासकीय आबादी भूमि में हो रहा है अवैध निर्माण
बता दें कि नगर परिषद भुआ बिछिया के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 में केशव प्रसाद मोंगरे सेवा निवृत्त फौजी के द्वारा खसरा नंबर 158/ 5 रकवा 4.432 हेo भूमि में से दक्षिण से उत्तर की ओर 50×100 फीट एवं पूर्व से पश्चिम की ओर 50×100 फीट भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्का भवन का निर्माण किया जा रहा है,जिसकी शिकायत बिछिया तहसील कार्यालय से लेकर नगर परिषद में करने के बाद भी उक्त अतिक्रमणकारी के विरुद्ध कोई कार्य वाही नहीं की गई ना हीं निर्माण कार्य को रोका गया है,और अतिक्रमण कारी को अभय दान दे दिया गया हैं जिससे भवन का निर्माण बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है।जबकि अतिक्रमणकारी एक सेवानिवृत्त फौजी हैं इसके बाद भी नियम कानून को दरकिनार कर एक शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद भी अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है।जबकि उक्त खसरा नंबर की भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड पर आबादी।
गाउठान शासकीय बता रहा है।हो रहे अवैध निर्माण कार्य की जानकारी नगर परिषद और राजस्व विभाग को होने के बाद भी नहीं रोका जा रहा है जिससे स्पष्ट है की अवैध निर्माण कर्ता संबंधितों के द्वारा लेनदेन करने की बू आ रही है।जिसके चलते खुलेआम निर्माण किया जा रहा है। जैसे-जैसे अवैध निर्माण कार्य की शिकायत की जा रही है वैसे-वैसे अवैध निर्माण कर्ता के द्वारा बहुत तेजी के साथ 40-45 लेवर लगाकर कार्य को पूर्ण किया जा रहा है। समय रहते ऐसे अवैध निर्माण करता को नहीं रोका गया तो और भी लोग के एक दूसरे को देख कर शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करते रहेंगे।
रेवांचल टाइम्स से पवन राय की रिपोर्ट
