पीएम आवास मंजूर कराने के नाम पर 5 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप, पंचायत सचिव पर EOW का शिकंजा
दैनिक रेवाँचल टाईम्स – मंडला। मध्यप्रदेश के मंडला जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत कराने के बदले रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। जबलपुर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नारायणगंज जनपद की ग्राम पंचायत पड़िया के सचिव अभिषेक शर्मा के खिलाफ 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत की जांच में रिश्वत मांगने के आरोप की पुष्टि होने के बाद ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। आरोपी बनाए गए अभिषेक शर्मा ग्राम पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष भी बताए गए हैं।
शिकायत के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा ने शशि गुप्ता के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास स्वीकृत कराने के बदले 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद सचिव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
मां के नाम आवास मंजूर कराने के लिए मांगे 5 हजार रुपये
मामला मंडला जिले की नारायणगंज जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़िया का है। यहां के निवासी अमन गुप्ता ने जबलपुर आर्थिक अपराध शाखा में पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता अमन गुप्ता के अनुसार उनकी मां शशि गुप्ता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत कराया जाना था। आरोप है कि इसके बदले ग्राम पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा ने उनसे 5 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की।
अमन गुप्ता ने इस संबंध में ईओडब्ल्यू जबलपुर से शिकायत कर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया था।
ईओडब्ल्यू की जांच में रिश्वत मांगने के आरोप की पुष्टि
शिकायत मिलने के बाद जबलपुर आर्थिक अपराध शाखा ने मामले की जांच शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच में पंचायत सचिव द्वारा रिश्वत मांगने के आरोप की पुष्टि हुई।
इसके बाद ईओडब्ल्यू ने अभिषेक शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 7(ए) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। जांच प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला : मंडला, मध्यप्रदेश
जनपद पंचायत : नारायणगंज
ग्राम पंचायत : पड़िया
शिकायतकर्ता : अमन गुप्ता
आवास हितग्राही : शशि गुप्ता
आरोपी बनाए गए : पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा
रिश्वत की कथित मांग : 5 हजार रुपये
जांच एजेंसी : आर्थिक अपराध शाखा, जबलपुर
ग्राम पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं अभिषेक शर्मा
प्रकरण में आरोपी बनाए गए पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा ग्राम पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष भी बताए गए हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी की आगामी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति के बदले रिश्वत मांगने का आरोप गंभीर विषय है। हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने मात्र से उसका अपराध न्यायालय में सिद्ध नहीं माना जा सकता।
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से जुड़ा मामला
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराना है।
ऐसे में आवास स्वीकृति के नाम पर किसी हितग्राही से रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच आवश्यक है, ताकि संबंधित योजना की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
पड़िया ग्राम पंचायत के मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज प्रकरण की जांच पूरी होने के बाद ही संबंधित आरोपों और जिम्मेदारी की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
नारायणगंज जनपद की ग्राम पंचायत पड़िया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
आर्थिक अपराध शाखा की जांच में रिश्वत मांगने के आरोप की पुष्टि होने की जानकारी सामने आई है। मामले में आगे की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
