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Thursday, November 2, 2023

नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड...


रेवांचल टाईम्स - मंडला माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी रमेश नंदा पिता मन्नूलाल नंदा उम्र 28 साल निवासी ग्राम मोहगांव थाना मोहगांव जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल का सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, दिनांक 25.02.2021 को अभियोक्त्री के पिता के द्वारा थाना निवास में अभियोक्त्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिस पर गुम इंसान क्र. 11/21 कायम कर जांच में लिया गया। जांच पश्चात अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमाक 60/21 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके कथन लिये गये जिसमें उसने अभियुक्त द्वारा शादी करने का कहकर अनूपपुर, ओरई, मोहनिया, नन्ही मोहगांव ले जाना तथा नन्ही मोहगांव में दोस्त के घर में उसके साथ शादी करने का कहकर बहला फुसलाकर बुरा काम ( बलात्कार) किया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 363, 366, 366, 376 ( 3 ),376,212, भा. द. स. एवं 3/4 (2) 16/17, 19, 21 पॉक्सो एक्ट एवं 130 ( 3 ) /177,3/181,5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम एक्ट का इजाफा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत


होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी रमेश नंदा पिता मन्नूलाल नंदा उम्र 28 साल निवासी ग्राम मोहगांव जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।

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