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Thursday, October 26, 2023

दुकान में चोरी के अपराध में तीन आरोपीगण को दो- दो वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा...



घटना वर्ष 2017 में कस्बा आरोन की

रेवांचल टाईम्स - न्यायालय आरोन ने वर्ष 2017 में  अखिलेश जैन की दुकान के अंदर चोरी करने के अपराध में दो आरोपियों को दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल से मिली जानकारी अनुसार दिनांक 14/06/ 2017 को फरियादी अखिलेश कुमार जैन ने पुलिस थाना आरोन में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि कल दिनांक 13/06/ 2017 को रात करीब 9:00 बजे उसने अपनी दुकान का ताला लगाकर अपने मकान सदर बाजार आरोन आकर सो गया था दिनांक 14/06/2017 को सुबह 8:30 बजे उसने अपनी दुकान पर जाकर देखा तो दुकान की शटर का कुंदा आड़े - टेढ़े दिखे और शटर चौड़ी दिखाई दी फिर उसने शटर का ताला खोलकर अंदर जाकर देखा तो उसकी लोहे की पेटी नहीं दिखी,पेटी में उसके चिल्लर, करीबन ₹ 4 हजार खुले पैसे, चेक बुक व कागज भी रखे थे फिर उसने भीतर केबिन में जाकर देखा उसमें उसके करीबन 50-60 हजार रुपए के नोट थे जो उसने गिने नहीं थे, कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है। पुलिस थाना आरोन ने चोरी का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान आरोपी सलमान, राजू व प्रमोद से चोरी का माल बरामद कर उन्हें गिरफ़्तार कर विवेचना पश्चात अभियोग-पत्र न्यायालय आरोन के समक्ष प्रस्तुत किया। विचरण के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्रा ने न्यायालय में साक्ष्य व तथ्य अभिलेख पर प्रमाणित करवाए व विधिक दलीलों से आरोपीगण के अपराध को साबित किया। न्यायालय ने अभियोजन की दलीलों से सहमत होकर आरोपी सलमान पुत्र जब्बार खान, राजू पुत्र बाबूलाल सिलावट निवासी गौड़ मोहल्ला आरोन एवं प्रमोद पुत्र दिनेश शर्मा निवासी देवरी थाना आरोन को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से भी दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा की गई।

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