राजस्व भूमिका मैं बगैर खनिज भंडारण की अनुमति से डम्प किया जा रहा डोलोमाइट पत्थर खनिज विभाग सो रहा चैन की नींद...
रेवांचल टाईम्स - मण्डला जिले में अबैध उत्खन्न खनिज माफियाओं के द्वारा लगातार की जा रही चाहे वह रेत हो गिट्टी हो मुर्र्म या फिर डोलोमाइट का हो इन खनिज माफियाओं के द्वारा लीज की भूमि और नियम कानून को दर किनार कर अपना कानून चला रहे और जिम्मेदार खनिज विभाग हाथ मे हाथ रखें हुए बैठा है और जगह जगह रेत के अबैध भण्डारण रखी हुई है वही अब दूसरी ओर जिला मुख्यालय से महज तीस किलोमीटर की दूरी में ग्राम चिरईडोगरी रेल्वे के प्रबुद्ध नागरिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गत दिनों मीडिया को बताया है कि यहां पर चिरईडोगरी रेल्वे स्टेशन परिसर से मण्डला जिले की बैसकीमत खनिज संपदा डोलोमाइट पत्थर का परिवहन भिलाई, बिलासपुर, रायपुर जैसे और भीअन्य बड़े बड़े नगरों के प्लांटों मैं डोलोमाइट खनिज पत्थर भेजा रहा है जिससे रेल्वे प्रशासन और भारत सरकार को एक अच्छी आय हो रही है वहीं दूसरी तरफ यहां के रहवासियों का डोलोमाइट की डस्ट के फैलते प्रदूषण से जिना दूभर हो गया है,खासकर रेल्वे स्टेशन के नजदीक रहवासी इससे बहुत ज्यादा परेशान और प्रताड़ित दिखाई दे रहे हैं। इनके रहवासी घरों के अंदर डोलोमाइट का डस्ट आसानी से जा रहा है जिससे सभी यहां के रहवासियों के समक्ष अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षित जिन्दगी को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चिरईडोगरी के प्रबुद्ध नागरिकों ने यह भी बताया है कि रेलवे परिसर के बाहर कान्हा सड़क मार्ग के किनारे मंदिर के पास शासकीय भूमि मैं विगत अनेक माह से डोलोमाइट खनिज संपदा का अवैध भंडारण किया गया है जिसकी शासकीय अनुमति भी नहीं ली गई है और ना ही यह डोलोमाइट खनिज पत्थर किसका, इसका मालिक कौन है, और कहा से परिवहन करके यहां पर डम्प,भंडारण किया गया है जैसे कोई भी जानकारी,बोर्ड नहीं लगाया गया है। आखिर यहां पर डोलोमाइट खनिज संपदा का अवैध भंडारण कौन और क्यों किया गया है? यह निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच का विषय बना हुआ है ? जिला कलेक्टर मण्डला एवं खनिज विभाग के जिम्मेदार शासकीय तंत्र से यहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा एक लिखित सिकायत पत्र देकर जन हितैषी मांग की गई है कि चिरईडोगरी रेल्वे परिसर के बाहर कान्हा सड़क मार्ग के किनारे मंदिर के पास अवैध रूप से डम्प और भंडारण किया गया डोलोमाइट खनिज संपदा की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच समय सीमा के अन्दर की जाये और कारोबार को बढ़ावा देने वाले फार्म एवं मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही शीघ्र की जाये।
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