रेवांचल टाईम्स - मण्डला जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला मे विभागीय लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस भ्रष्टाचार या लापरवाही को कोई अगर उजागर करने की नियम से सूचना अधिकार अधिनियम से तहत जानकारी मांगता है, तो विभाग के संबंधितों अनाप-शनाप पत्र जारी कर जानकारी छिपाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ही एक नया मामला जानकारी मे आया है।
ये है मामला -
आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला से विकास खण्ड मोहगांव मे उपयंत्री श्री डहेरिया के कार्यकाल मे कराये गये स्कूलों मे समस्त निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य और शौचालय निर्माण कार्य आदि की जानकारी दिनांक 24/08/2023 को आवेदन देकर जानकारी मे पूर्णता प्रमाण पत्र एवं माप पुस्तिका के अंतिम पेज की प्रमाणित छायाप्रति मांगी गयी थी। किन्तु एक माह बीत जाने के बाद जब जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा जानकारी देने के संबंध मे आरटीआई कार्यकर्ता को कोई पत्र या फोन द्वारा सूचना जानकारी देने के संबंध मे नही दिया गया, जिस पर आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा आरटीआई की समय सीमा को देखते हुए दिनांक 25/09/2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील कर दी गयी।
अपील की जानकारी मिलते ही विभाग ने पिछली तारीख मे पत्र किया जारी -
जैसे ही विभाग को जानकारी मिली की इस संबंध मे आरटीआई कार्यकर्ता ने अपील कर दी है, तो विभाग अपनी गलती मे पर्दा डालने की नियत से पिछली तारीख अर्थात 22/09/2023 को पत्र लिखकर आरटीआई कार्यकर्ता को दिनांक 27/09/2023 को दिया जाता है। और आवक-जावक मे जो अंकित किया गया वह भी संदेह पूर्ण है, जो नियम की सरासर अव्हेलना की गयी। साथ ही जारी पत्र मे आरटीआई कार्यकर्ता को 1136 रू. जमा करने को कहा गया, किन्तु समय सीमा मे जानकारी न दिये जाने के कारण और प्रथम अपील हो जाने के चलते विभाग द्वारा अब जानकारी निःशुल्क प्रदाय किया जाना चाहिए। जानकारी मे यह भी उपयंत्री मोहगांव का स्थानांतरण हो गया है, उसके द्वारा लगभग 9 सौ के आसपास कार्य कराये गये हैं उसके मुताबिक लगभग जानकारी 1800 पेज की होना चाहिए और राशि उन पेजों के आधार पर मांग की जानी चाहिए, किन्तु राशि कम मांगें जाने का तात्पर्य है जानकारी पूरी नही दिया जाना?
प्रथम अपील अधिकारी को विभाग ने दिया गलत जानकारी -
वही जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा पत्र क्र.एस एस ए / सू.का.अधि./2023/904 दिनांक 12/10/2023 को पत्र प्रथम अपीली अधिकारी को लिखकर गलत जानकारी दी गयी, पत्र मे कहा गया है कि आरटीआई कार्यकर्ता को इस कार्यालय के पत्र क्र. एस एस /सू.का अ./2023/852 दिनांक 22/09/2023 को देकर राशि 1136 रू.जमा करने को लिखा गया है, किन्तु आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा राशि जमा नही किया ना ही जानकारी प्राप्त की है और उनके द्वारा अपील किया जाना औचित्य हीन है। जिसमे आरटीआई कार्यकर्ता का कहना कि विभाग द्वारा मेरे को और अपीलीय अधिकारी को गुमराह किया जाता है। क्योंकि जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा जो पत्र दिया गया है वह दिनांक 27/09/2023 को दिया गया। अब विभाग कहता है वह पत्र दिनांक 22/09/2023 को दिया गया है जो जांच होने से स्थिति साफ हो सकेगी।
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