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Sunday, October 1, 2023

ब्लॉक में पेसा एक्ट अधिनियम के तहत पेसा प्रशिक्षण संचालित जिला मंडला विकासखंड नारायणगंज में हुआ संपन्न


 


दैनिक रेवांचल टाइम्स - नारायणगंज मंडला मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार ) नियम 2022 के प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन में सहयोग हेतु सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण आयोजन हुआ जिले के हर विकास खंड स्तर पर पेसा प्रशिक्षण विकासखंड नारायणगंज के 50 पंचायत में सेक्टर 5 बनाया गया जिसमें नवांकुर संस्था के सेक्टर क्रमांक 1 सेक्टर क्रमांक 2 सेक्टर क्रमांक 3 सेक्टर क्रमांक 4 सेक्टर क्रमाक 5 जिसमे हर एक सेक्टर में 10 पंचायत का ग्रुप बनाया गया एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाई गई।

प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों 

को पेसा के पांच समिति के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्य अध्यक्ष एमसीएमसी डीपी के साथ छात्राएं । इस प्रकार एक पंचायत से 7 सदस्यों का चिन्हकांकर प्रशिक्षण दिया गया ।

प्रशिक्षण का शुभारंभ जन अभियान परिषद ब्लॉक समन्वयक अनिल कुमार मेहरा मास्टर ट्रेनर , पेसा ब्लॉक समन्यवक जितेंद्र धुर्वे, पुलिस प्रशासन टिकरिया टी आई मार्को एसआई सजीव ऊईके एवं उनके समस्त टीम ने सहयोग में अहम भूमिका रही और वीरेंद्र अग्रवाल, सुरेश सोनी समाजसेवी,राकेश अग्रवाल,इंद्रा ऊईके, अमरनाथ मरकाम, अमोल कुडापे ,सोमवती मरावी, जतन उइके,मदन वरकड़े ,कमलेश पावले

सभी ग्राम पंचायत मोबिलाइकर एवं पेसा समिति अध्यक्ष, सदस्य, प्रस्फुटन समिति के सदस्यगण, मुख्यमंत्री सामुदायिक क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र –छात्रा उपस्थित रहे । 


 प्रशिक्षण का प्रथम चरण 

विकासखंड समन्वयक जन अभियान परिषद के अनिल मेहरा के द्वारा पैसा अधिनियम की पृष्ठभूमि एवं इतिहास भारत का संविधान के भाग विशेषता को बताया गया तथा भाग अनुसूचित अनुच्छेद की जानकारी देते हुए पांचवी अनुसूची के बारे में बताया गया। वर्ष 1996 में भूरिया समिति की जानकारी दी गई पंचायत से संबंधित संविधान की भागो की अपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम मध्य प्रदेश में पांचवी अनुसूची लागू है जिला 10 एवं जनपद पंचायत 89 अनुसूच  क्षेत्र की जानकारी दी गई।


 प्रशिक्षण का द्वितीय  चरण* 

ब्लॉक समन्वयक पेसा जितेंद्र कुमार धुर्वे ने पेसा एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पेसा एक्ट के लागू होने से ग्राम पंचायतें और सशक्त होगी, जल, जंगल और जमीन का अधिकार, इस कानून के जरिए जमीन के अधिकार को भी सशक्त बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 यानी पेसा एक्ट के प्रावधान लागू कर दिए गए तथा जार-मेलों का प्रबंधन ग्रामसभा करेगी, ग्राम सभा ही ग्राम विकास के लिए कार्ययोजना बनाएगी, यदि जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति का अनधिकृत कब्जा है तो ग्रामसभा उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को अधिकार दिलाएगी, ग्रामसभा की सहमति बगैर अनुसूचित क्षेत्रों में शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी।

ब्लॉक समन्वयक पेसा धुर्वे ने पेसा एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पेसा एक्ट पहले से भारत के दस राज्यों हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में लागू था। अनुसूचित क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण के मद्देनजर इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी लागू किए जाने को एक अच्छा कदम माना जा रहा है, ग्राम सभा गांव में अवैध शराब के विक्रय को रोकने का काम भी करेगी। ग्राम सभा शांति बनाए रखने के लिए हर गांव में एक शांति एवं विवाद निवारण समिति गठित करेगी। साथ ही इस समिति में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी जाएगी, ग्राम सभा गांव के स्कूल, स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ियों के सुचारू संचालन के लिए उनकी निगरानी एवं निरीक्षण करेगी।प्रशिक्षण का चतुर्थी  चरणपी आर ए (ग्रामीण सहभागिता आकलन 

प्रशिक्षाथीयों को प्रशिक्षण स्थल से ग्राम पंचायत पड़रिया में लाया गया जहां ग्रामीणों के सदस्य के सहयोग से PRA किया गया। समापन कार्यक्रम हेतु मुख्य अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण एवं आभार व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस प्रकार विकास खंड नारायणगंज पेसा प्रशिक्षण कार्य हुआ समापन

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