धार्मिक स्थानों में नही बजाए चुनावी गाने, आचार संहिता का करे पालन: एसडीएम - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

Saturday, October 21, 2023

धार्मिक स्थानों में नही बजाए चुनावी गाने, आचार संहिता का करे पालन: एसडीएम



थाना बजाग में एसडीएम ने ली राजनैतिक दलों  की महत्त्वपूर्ण बैठक 

दैनिक रेवांचल टाइम्स -  एसडीएम बैधनाथ वासनिक  तथा थाना प्रभारी मोहन धुर्वे ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शुक्रवार को  थाना बजाग में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों,टेंट मालिको,डीजे और स्पीकर संचालकों की पुनः महत्त्वपूर्ण बैठक बुलाई।  आयोजित बैठक में एसडीएम ने उपस्थित लोगो से चुनाव प्रक्रिया का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने तथा इस  दौरान आचार संहिता का कड़ाई से  पालन करने संबंधी विषयों पर  चर्चा की। थाने में अनुभाग के राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान एसडीएम ने सभी दलों से आपस में समाजस्य बना कर चुनाव संहिता का पालन करने की अपील की। आयोजित बैठक में अनुविभागीय अधिकारी ने उपस्थित जनों को बताया की चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग में लिए गए प्रचार वाहनों को रास्ते में एक स्थान पर खड़ा करके प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।प्रचार वाहनों में डीजे सेट नही लगाया जाए।वाहनों में निर्वाचन अभिकर्ता को सामने कांच पर पीले रंग का  अनुमति पत्र जरूर लगाना होगा । दो झंडे,दो बैनर,और  सिर्फ दो स्पीकर या बाक्स लगाने की अनुमति दी जाएगी।ध्वनि विस्तारक यंत्रों को मध्यम ध्वनि में निर्धारित समय सीमा तक बजाने की अनुमति है उन्होंने वाहन मालिकों , व डीजे संचालकों को    को चेताया की आचार संहिता के नियमो का पालन नहीं करने वालो पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।बैठक में बताया गया की बिना सहमति के किसी भी व्यक्ति के घर आवास में बैनर पोस्टर आदि लगाना,चिपकाना , व धार्मिक स्थानों में चुनाव से संबंधित सामग्री  झंडे बैनर आदि लगाना या इन स्थानों में राजनैतिक पार्टी के चुनावी गाने बजाना आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा। तथा नियमो के विपरीत कार्य करने वाले किसी भी दल के नेता या कार्यकर्ता हो, विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा की टेंट मालिक,डीजे और स्पीकर संचालक बिना अनुमति के किसी भी कार्यक्रम में अपना सेटअप नही लगाए। टेंट मालिको को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा की कोई भी राजनैतिक कार्यक्रमो में आयोजन के दौरान उपयोग में लाई गई सामग्री जैसे कुर्सी ,कानात,स्पीकर,विद्युत उपकरण,आदि की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध कराना होगा ।किसी भी रैली या आमसभा का  आयोजन  एफएसटी टीम निगरानी में होंगे।जिसका कार्यक्रम पश्चात वीएसटी अध्यन करेगी।कोई भी आयोजन निर्वाचन आयोग के नियमो के विपरीत पाए जाने पर कार्यवाही की जायेगी।अनुभाग के अंतर्गत बजाग एवं करंजिया विकासखंड में किसी भी आयोजन की अनुमति लिए अनुविभागीय कार्यालय बजाग में आवेदन किया जा सकता हैं।

No comments:

Post a Comment