दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधींश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर श्रीमान डी.आर.अहिरवार द्वारा अभियुक्त मनीराम सल्लाम पिता फागूलाल सल्लाम आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम तिलरी थाना खटिया, जिला मण्डला तथा अभियुक्त सुखदेव तेकाम पिता जनाब सिंह काम निवासी ग्राम अरोली थाना खटिया, जिला सत्र अर्थदंड से दंडित किया गया है।302/34, 201 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 1000/-रूपये के विजय अहिरवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि 5 जनवरी 2023 को प्रार्थी प्रताप सिंह उईके मृतक के पुत्र रिपोर्ट लेख कराया कि उसके पिता पचलू सिंह उईके झाड़-फूंक का काम करते थे, जो झाड-फूंक करने 03 जनवरी 2023 को ग्राम तिलरी तक काम से जा रहा हूं कहकर निकले थे, जो वापस नहीं आये एवं 04 जनवरी 2023 को ग्राम मोचा बाजा में शाम करीब 04:00 बजे तिलरी की हल्ली बाई ने प्रार्थी को बताई कि तुम्हारे पिता तिलरी गाव में सरस्वती बाई के घर के आंगन में सोया है, उसके साथ ग्राम अरोली का सुखदेव भी है तथा 5 जनवरी 2023 को सुबह 09:00 बजे ग्राम तिलरी के सरपंच शोभाराम के द्वारा फोन से सूचना दिया कि तुम्हारे पिता ग्राम तिलरी के कोपेनाला में पगडंडी रोड के पास मृत अवस्था में पड़े हैं, शरीर में चोट के निशान है, खून बहकर जमा हुआ है। उक्त सूचना पर मौके पर परिजनों के साथ जाकर देखा तो उसके पिता के सिर एवं आंखा के पास चोट के निशान, पीठ पसली में जगह-जगह खरोंच के निशान होना एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पिता को तिलरी रोड से घसीटते हुए लोकर कोपेनाला में सिर एवं चेहरे में चोट पह ुचाकर हत्या किया है। पुलिस थाना खटिया द्वारा प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध अ.क्र. 02/23 अंतर्गत धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
Sunday, September 24, 2023
हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास
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