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Saturday, September 23, 2023

दहेज हत्या के मामले में 7 वर्ष का सश्रम कारावास...

 



रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर श्रीमान डी०आर०अहिरवार द्वारा अभियुक्त साहू पिता बैसाथूलाल साहू आयु 23 वर्ष सुमंत्रा साहू पिता वैसाखू आयु 26 वर्ष छोटी बाई साहू, पति बैसालाल साहू उम्र 49 वर्ष बसोरीलाल साहू पिता जंगीलाल साहू आयु 51वर्ष सभी निवासीगण ग्राम झुलपुर, थाना-नैनपुर जिला मण्डला म०प्र० को दोषसिद्ध पाते हुए सत्र 2000-02/22 अ०क०- 83/ 22. धारा 304बी 498 भादवि के आरोप में दिनांक-23.09 23 को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


श्री विजय अहिरवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि मूलिका मनीषा साहू की शादी दिनांक- 070521 को सामाजिक रीति-रिवाज से संतोष साहू निवासी ग्राम झुलपुर के साथ हुई थी। शादी के 2 माह बाद से मृतिका को उसका पति संतोष साहू सारा छोटी बाई साहू, ननद मंत्रा साहू तथा बजे ससुर मसारीलाल साहू दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे इनकी प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक- 00.02.22 रात्री में करीबन 8 बजे श्रीमति मनीषा साहू पति संतोष साहू, उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम झुलपुर द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन करने से परिजनों द्वारा इलाज हेतु सीएचसी नैनपुर लाया गया था जो कि इलाज के दौरान सीएचसी नैनपुर से मनीषा साहू की मृत्यु हो गई थी उस समय वह माह की गर्भवती थी। उक्त आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध असल अपराध का 83 / 22 धारा 304 बी 4 भादवि एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया


संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अतिरीकर, अवसा० 2 राहुल गवरीकर, माधुरी शांडिल्य, कोमल साहू, माथी बेनी प्रसाद अनिल साहू वंदना कुशराम (नायब तहसीलदार) डॉ. राजीव चावला गाउनि राजेश पवार आर शालिकराम तथा आकांक्षा चतुर्वेदी (एसजीपी) साक्ष्य में प्रस्तुत हुए प्रस्तुत साध्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों की धारा 304बी भादवि के आरोप में 27 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000/-रूपये के अर्थद से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा की गई।

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