रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय नैनपुर श्रीमान जी०आर०अहिरवार द्वारा अभियुक्त मनीराम सलाम पिता फामूलाल सलाम, आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम तिलरी, थाना-खटिया जिला मण्डल तथा अभियुक्त सुखदेव तेकाम पिता जनाब सिंह तेकाम, निवासी ग्राम अरोली थाना खटिया जिला मण्डला म०प्र० को आज दिनांक- 23.09.2023 को सच प्र०क०-08/23 अं0 क0-02/23 धारा 302/34, 201 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000-1000 /- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विजय अहिरवार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.01.2023 को प्रार्थी प्रताप सिंह उईके मृतक के पुत्र ने रिपोर्ट लेख कराया कि उसके पिता चलू सिंह उईके झाड़-फूंक का काम करते जो झाड़-फूंक करने दिनांक-03. 01.23 को ग्राम तिलरी तक काम से जा रहा हूँ कहकर निकले थे जो वापस नहीं आये एवं दिनांक 04.01.23 को ग्राम सोचा बाजार में शाम करीब 04:00 बजे तिलरी की हल्ली बाई ने प्रार्थी को बताई कि तुम्हारे पिता तिलारी गांव में सरस्वती बाई के घर के जोगन में सोया है, उसके साथ ग्राम अरोली का सुखदेव भी है तथा दिनाक 05.01.23 को सुबह 09:00 बजे ग्राम तिलरी के सरपंच शोभाराम के द्वारा फोन से सूचना दिया कि तुम्हारे पिता ग्राम तिलरी के कोपेनाला में पगड़डी रोड में पारा मृत अवस्था में पड़े है शरीर में चोट के निशान है, खून बहकर जमा हुआ है। उक्त सूचना पर मौके पर परिजनों के साथ जाकर देखा तो उसके पिता के सिर एवं जाखा के पास चोट के निशान पीठ पसली में जगह-जगह रोग के निशान होना एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पिता को तिलरी रोड से घसीटते हुए लोकर कोपेनाला में सिर एवं चेहरे में चोट पहुंचाकर हत्या किया है। पुलिस थाना बटिया द्वारा प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध अंक 02/23 अंतर्गत धारा 302 नाददि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिखा गया।
संपूर्ण विवेचना उपरात अभियोगपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा असा प्रतापसिंह उईके अनुसा०-२ गंगा बाई, सुशील पटेल, धरमसिंह उईके, मरावंत पान विपतद्वारा जार विनोद सिंह डेकले दी आयुष दुबे, रमेश कुमार जला ( पटवारी), अतुल वासनिक एसआई रामकिशोर सारे साक्ष्य में प्रस्तुत हुए साक्ष्य के मूल्यांकन एवं कों से सहमत होते हुए आरोपी मनीराम सल्लाम एवं सुखदेव तेकाम को आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से देवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा की गई
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