रेवांचल टाईम्स - मंडला, जिले और कस्बों में चल रहे जुआ सट्टा के अबैध कारोबार को पुलिस अधीक्षक मण्डला रजत कुमार सकलेचा द्वारा जिले के सभी थाना एव चौकी प्रभारींयों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाते हुये अवैध गतिविधियों में सलिंप्त बदमाशो के विरूध्द कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में अति. पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा व एसडीओपी अमृता दिवाकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय सिंह ठाकुर द्वारा टीम गठित कर अवैध शराब बेचने व जुआरियों के विरूध्द कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 08 सितंबर 2023 को जुआरियों के विरूध्द अभियान चलाकर ग्राम बोकर के 02अलग - अलग सार्वजनिक स्थान पर ताँस के पत्तो पर हार जीत का खेल खेलने सूचना पर हमराह स्टांप के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचकर घेरा बंदी कर आरोपीगण दुर्गेश पिता रामचरण भांवरे, नोखे लाल पिता मूँग लाल भांवरे, बिपत लाल पिता मंशाराम भांवरे, संतु लाल पिता खुमान भांवरे सभी निवासी ग्राम बोकर के द्वारा जुआ खेलते पाये जाने पर सामने व फड़ से कुल नगदी 1250 रूपये व 52 ताश के पत्ते जप्त किया गया। बाद में आरोपीगणों का कृत्य अपराध धारा 13 जुआ एक्ट का पाये जाने पर आरोपीगणों के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर अऩुसंधान में लिया गया।
इसी क्रम में ग्राम बोकर के अन्य स्थान पर ताँस के पत्तो पर हार जीत का खेल खेलने सूचना पर हमराह स्टांप के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचकर घेरा बंदी कर आरोपीगण लोकेश पिता राम भांवरे, कल्लू पिता मंशाराम भांवरे, लेखराम पिता महेन्द्र लाल भांवरे, कुँवर लाल पिता दीपक लाल भांवरे, भागचँद पिता नत्थू लाल साहू सभी निवासी गण बोकर के द्वारा जुआ खेलते पाये जाने पर सामने व फड़ से कुल नगदी 1500 रूपये व 52 ताश के पत्ते जप्त किया गया। बाद आरोपीगणों का कृत्य अपराध धारा 13 जुआ एक्ट का पाये जाने पर आरोपीगणों के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर अऩुसंधान में लिया गया। इसी तारतम्य में चौकी अंजनिया में अवैध शराब बेचने वालों के विरूध्द विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान ग्राम चिल्फी चौकी अंजनियां से श्याम लाल पिता कतकू लाल मरावी उम्र 50 वर्ष सा. चिल्फी के कब्जा से 08 लीटर अवैध कच्ची महुआ की शराब कीमती 800 रुपये की कब्जे में रखने के संबंध में कागजात पूछने पर कोई कागजात नही होना बताया आरोपी का कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाये जाने समक्ष गवाहान के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर आरोपी के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर अऩुसंधान में लिया गया।
वही थाना बम्हनी के थाना प्रभारी विजय सिंह ठाकुर, उनि पंकज विश्वकर्मा, सउनि. राजेश सराठे, सउनि. मेहन्त लाल धुर्वे, प्र.आर. उत्तम पटैल, प्र.आर. पी.एल. पंचेश्वर, आर. उत्तम गौठरिया, आर. विनोद तेकाम, सैनिक टेकचँद एवं चन्द्रिका प्रसाद पटैल की मुख्य भूमिका रही।

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