रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी शैलेन्द्र कुमार पटैल पिता रामकुमार पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम ऑगन तिराहा चंदन कॉलोनी, महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 साल कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। बता दें कि अभियोक्त्री ने दिनांक 01 फरवरी 2022 को थाना बम्हनी में अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि करीब 4-5 माह पूर्व अभियुक्त शैलेन्द्र पटेल द्वारा उसे एकांत में ले जाकर मोबाईल पर गंदी फोटो व वीडियो दिखाकर उसके शरीर में बुरी नियत से हाथ लगाया करता था, तब वह घबराकर वहाँ से चली जाती थी उसके द्वारा उसे धमकी दी जाती थी कि यदि उक्त बात किसी को बतायी, तो वह उसे व उसके परिवार को जान से मार डालेगा, इसलिए किसी को नहीं बतायी, परन्तु कल शैलेन्द्र द्वारा उसकी मां के साथ मारपीट की गई, जिस कारण उसे ये बात सामने लानी पड़ रही है। शैलेन्द्र द्वारा उसके वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई है, जिससे उसका भविष्य खराब हो सकता है। लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बम्हनी द्वारा अपराध क्र. 64/22 धारा 354, 354, 506 भा०द०वि० एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी शैलेन्द्र कुमार पटैल पिता रामकुमार पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम आँगन तिराहा चंदन कॉलोनी, महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
Saturday, September 9, 2023
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नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना की सुनाई सजा...
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