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Saturday, July 1, 2023

आदिवासी नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा


दैनिक रेवांचल टाइम्स डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्‍डौरी के अप0क्र0 594/2020 एवं सत्र प्र0क्र0 26/2020 के आरोपी अख्‍तर खान उर्फ अख्‍तर बाबा खान पिता युसुफ खान उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम नयेगांव थाना डिण्‍डौरी  जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 354(घ्‍)(1), 376, 506 भादवि, धारा 3(1)(w)(ii) , 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्‍याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं धारा 3, 4, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 31.07.2020 से करीब 1 साल पहले अभियोक्‍त्री एवं उसकी सहेली आरोपी के घर के बगल में लगे आम के पेड़ पर आम खाने गये थे वहां आरोपी ने अभियोक्‍त्री से प्‍यार करता है कहकर लैंगिक प्रकृति के शब्‍दों का प्रयोग किया एवं दिनांक 03.07.2020 को समय लगभग 4 बजे आरक्षी केन्‍द्र डिण्‍डौरी के अंतर्गत ग्राम पडरियाकला में जबरदस्‍ती ले जाकर सिद्धबाबा के पास जंगल में ले जाकर 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग बालिका के साथ उसकी इच्‍छा व सहमति के बिना उसके साथ लैंगिक संभोग कर बलात्‍संग कारित किया एवं उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में पेश किया गया ।


          उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी अख्‍तर खान उर्फ अख्‍तर बाबा खान पिता युसुफ खान उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम नयेगांव थाना डिण्‍डौरी  जिला डिण्‍डौरी को धारा 506 भा.द.सं. सहपठित धारा 3(2)(5क) एससी/एसटी एक्‍ट के आरोप में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्‍ड, धारा 376(1) भा.द.सं. सहपठित धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्‍ट  में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से आर.के. दुबे, विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एक्‍ट द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया ।

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