रेवांचल टाईम्स - मंडला निवास मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने नाबालिग को घर से उठाकर ले जाने एवं जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। थाना टिकरिया के अप0क्र0 63 / 2021 पर संस्थित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 19 / 2021 के आरोपी संदीप मरावी पिता शंकर मरावी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बरबटी, थाना टिकरिया द्वारा दिनांक 26.05.2021 की सुबह करीब 04.00 बजे घर में सो रही नाबालिग लडकी को उठाकर बगल के कछार में ले जाकर जबरन बलात्कार करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।
मामला इस प्रकार है, कि दिनांक 26.05.2021 को नाबालिग अभियोक्त्री अपनी सहेली के साथ अपने घर में सो रही थी। सुबह 4.00 बजे के आसपास इसकी सहेली ने इसे उठाया और बोली कि देख ये संदीप आया है, कहकर अपने घर चली गयी सहेली के जाने के बाद आरोपी ने कहा कि तूने अपनी सहेली का क्यों भगायी है, इतना कहते हुए जबरदस्ती खींचकर घर के बाजू में कछार में ले गया और नाबालिग अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती करने लगा। नाबालिग के चिल्लाने पर मुंह दबाया और जबरदस्ती नाबालिग के कपड़े उतारकर उसका बलात्कार किया। जब नाबालिग लड़की रोने लगी तो आवाज सुनकर खेत मालिक आ गया जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। उक्त आशय की रिपोर्ट थाना जाकर अभियोक्त्री द्वारा लेख कराई गई। टिकरिया थाने में पदस्थ उप निरीक्षक प्रीति वर्मा द्वारा विवेचना उपरांत चालान मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया ने आरोपी को धारा 363 भादंवि में 7 वर्ष, 366क भादंवि में 7 वर्ष, 376 भादंवि में 10 वर्ष एवं धारा 3 सहपठित धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सभी धाराओं में 2000-2000 रू० कुल 8000.00 रू० अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।
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