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Friday, June 23, 2023

बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना...

 



रेवांचल टाईम्स - मंडला, जिले के माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) न्यायालय जिला मण्डल द्वारा आरोपी छोटू उर्फ धीरेन्द्र बजारा पिता राजेन्द्र कुमार बंजारा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सलवाद थाना पुपरी जिला मंडला की दोषी पाते हुये धारा 323 भादवि मे 01 को का सश्रम कारावास 372) (एन) भादवि में आजीवन कारावास, धारा 500 (भाग-2) भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास उद2 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं धारा 3(2) (v) एससी/एसटी एक्ट आकारावास एवं मारा 3(1) (W))) एससी/एसटी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थ से दण्डित किया गया।


अभियोजन [कहानी] संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 10.02.2020 को समय 20.00 बजे अभियांत्री अपनी बुआ एवं मामा के साथ उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक प्राथमिकी अति कराई कि अभियोक्त्री आशा कार्यकर्ता का कार्य करती है। दिनांक 06.02.2020 को करीबन [1100 बजे दिन गुरुवार को अभियोक्त्री गांव की एक महिला को एलटीटी परी अस्पताल लेकर आई थी और अस्पताल में रात रुककर दिनांक 07.02. 2020 दिन शुक्रवार को घुमरी से गाड़ी में बैठकर शाम करीब 6 बजे ग्राम सलवाह स्टेण्ड पहुंची थी. तभी सलवार का छोटू बजारा अभियोक्त्री के पास आकर अभियोक्त्री के से थैला ले लिया और बोला चलो घरलाई बुलाई है। अभियोक्त्री छोटू और उसके परिवार वालों को पहचानती है, इसलिए अभियुक्त के साथ चली गई अभियुक्त के घर में कोई नहीं था. अभियांत्री ने अभियुक्त से पूछी कि बाईक बुलाओ तो बोला बाहर गई आ जायेगी। कुछ देर छोटू उससे अच्छे से बात किया और उसके उपरांत शारीरिक संबंध बनाने की बात करने लगा जब उठकर घर से जाने लगी तो अभियुक्त पक लिया और लकड़ी, हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा, जब अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसके मुह मे कपड़ा दूस दिया और हल्ला की, सी जान से मार दूंगा कहकर बहुत मारा था, कुछ देर बाद सिविल स्कूल के पीछे तरफ ले जाकर रात करीब 09:00 बजे अभियोक्त्री के साथ गलत काम (बलात्कार) किया और यहां से आवास में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर दिनांक 08.02.2020 दिन रविवार तक उसी मकान में रखा और दो बार जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार किया, जब अभियुक्त शराब पीकर सो गया, तब मौका पाकर अपना मोबाईल निकालकर अभियुक्त के बुंगल से रात्रि करीब 08.00 बजे भागी और अपनी बुआ को राधा मामा को घटना की पूरी बात बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र.13/ 20 धारा 376,376 (2) (एन), 323, 506,342,343 भादवि एवं धारा 3(1) (W) (i).3(2)(va) अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना घुघरी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुविवारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी / एसटी) न्यायालय जिला गण्डालाद्वारा आरोपी छोटू उर्फ धीरेन्द्र बंजारा पिता राजेन्द्र कुमार बंजारा उस 32 वर्ष निवासी ग्राम सलवाह थाना पुपरी जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दद से दति किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सरमन सिंह ठाकुर के द्वारा की गई है।

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