सायरन-बत्ती वायरलेस सेट का हो रहा निजी उपयोग
पुलिस विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार वाहन फालो-पायलेट कार्य में केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के लिए अधिग्रहण किया गया है, जिसमें विभाग द्वारा शासन की नियमावली अनुसार शासकीय सामग्री की गोपनीयता को भंग किया गया एवं वाहन ड्यूटी समय समाप्त होने के बावजूद विभाग एवं वाहन मालिक की घोर लापरवाही और जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते वाहन में सायरन लगातार आधी रात को एक महिला-पुरुष को लेकर वाहन में सायरन-बत्ती लगाकर कहीं भेजा जा रहा था (महिला की विस्तृत जानकारी अभी गुप्त रखी गई है) इसके पहले भी जिला प्रोटोकॉल विभाग की खुली छूट और लापरवाहियों के चलते मनमानी रवैया अपनाकर आदया टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक दीपेश भदौरिया द्वारा अपने वाहन बोलेरो क्रमांक MP-51-T-0908 में सायरन-बत्ती लगाकर निजी कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा था जिसकी पहले भी खबर प्रकाशित की जा चुकी है और सोसल मीडिया के माध्यम से जिम्मेदारों को कार्यवाही हेतु सूचित किया जा चुका है बावजूद इसके जिम्मेदारों ने अपनी निजी कमाई और हिस्सेदारी बटोरने के चलते मनमानी रवैया अपनाया और लापरवाहियों को बढ़ावा दिया आज नतीजा किसी की जिंदगी और मौत के बीच का यह सफर में किसी मासूम की जिंदगी समाप्त हो गया। अब देखना यह है कि शासन-प्रशासन इन भ्रष्टाचारीयों और लापरवाहियों के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाती है। जहां पहले भी शासन-प्रशासन की नियमावली का हवाला देकर आये दिन हेलमेट, सीटबेल्ट,ओवर सीट,ओवर लोडिंग जैसे यातयात के नियमों की आड़ में परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग मनमानी बसूली की जा रही है वहीं शासन-प्रशासन के नियमों के विरुद्ध सायरन-बत्ती लगाकर निजी उपयोग में घूमते वाहनों को विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है आखिर इस भेदभाव वाली चालानी कार्यवाही का कारण क्या हो सकता है जवाब देगा कौन? यातायात विभाग द्वारा विगत दिवस सोसल मीडिया पर सायरन-बत्ती के अवैधानिक उपयोग को लेकर जांच एवं कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था परन्तु जिम्मेदारों द्वारा जांच को ठण्डे बस्ते में डालकर उस जांच की मनचाहे कीमत बसूल कर लिया गया नतीजा आज इस घटनाक्रम में यह बात खुलकर सामने आया है कि संबंधित वाहन मालिक द्वारा पहले भी सायरन-बत्ती का इस तरह आये दिन दुरुपयोग किया जा रहा था।
इनका कहना है----
01-अधिग्रहण वाहनों में सायरन-बत्ती पुलिस विभाग द्वारा लगाया जाता है और उन्हें ड्यूटी के पश्चात वैधानिक रूप से सायरन-बत्ती एवं अन्य शासकीय सामग्री निकालकर वाहन को कार्यमुक्त करना चाहिए।
श्रीमती मीना मसराम
ए.डी.एम. मण्डला।
02-सायरन-बत्ती एवं अन्य कोई शासकीय सामग्री को लेकर अधिग्रहण करने वाले विभाग की जवाबदारी है कि शासन के नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाना चाहिए।
योगेश राजपूत
यातायात प्रभारी मण्डला
03-हमारे द्वारा जांच के दौरान अवैध सायरन-बत्ती पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किया जाता है और संबंधित विभागीय आदेश की जांच कर तत्काल अवैध रूप से लगाए गए सायरन-बत्ती हटाया जाता है।
विमलेश गुप्ता
आर.टी.ओ. मण्डला।
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