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Saturday, May 6, 2023

बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा...


रेवांचल टाईम्स - मंडला माननीय विशेष न्यायालय जिला मंडला द्वारा आरोपी माखनलाल पिता ओमकार सोनवानी उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गजराज, माना पुपरी जिला मंडला की धारा 306, 376, 506 भाग (दो) भादवि एवं धारा 3(2)(V) एवं 3 (1) (W)() अनुसूचित जाति / जनजाति (अन) अधिनियम 1980 के अपराधका दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 23000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन की कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.2019 को समय 04.36. बजे जरिए रोजनामचा सान्हा क्रमांक 52 आरक्षी केन्द्र मंडला से 3 कि.मी. उत्तर दिशा में स्थित कटरा अस्पताल के पीछे अभियुक्त के एम्बुलेंस के भीतर किए गए अपराध के संबंध में अभियोक्त्री ने अपनी मा के साथ थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की भौखिक प्राथमिकी लेखबद्ध कराई कि दिनांक 09.08.2019 दिन शुक्रवार को सुबह लगभग 10.00 बजे अभियोक्त्री अपनी बहन को डिलेवरी के लिए घुघरी अस्पताल में मर्ती कराई थी जहां दिन भर भर्ती रहने के बाद रात के करीब 11.00 बजे नर्स द्वारा उसकी बहन को मंडला अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया और उसकी बहन को घुघरी अस्पताल की एम्बुलेंस से अभियोक्त्री अपनी पिता एवं माता के साथ करीब 11.00 बजे रात्रि में रवाना होकर 1.00 बजे रात को मंडला पहुचे और मंडला अस्पताल में उसकी बहन को डिलेवरी के लिए भर्ती किया गया उपस्थित महिला चिकित्सक ने बताया कि उसकी बहन को खून की कमी है और खून की व्यवस्था कर लो, तब अभियोक्त्री खून की व्यवस्था करने के लिए जा रही थी तब घुघरी अस्पताल से मंडला अस्पताल लेकर आए एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पूछा कि अभियोक्त्री कहां जा रही है और अभियोक्त्री द्वारा खून की व्यवस्था करवाने और यह कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी निकालने की बात बतायी थी, तब एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा कि अभियोक्त्री एम्बुलेस में बैठ जाय और यह खून दिल्या देगा यह कहकर एम्बुलेंस में बैठाकर यह ले गया. अभियोक्त्री पहली बार मंडला आयी थी. इसलिए उसे यहां की जानकारी नहीं थी एम्बुलेस का ड्राइवर बस स्टैंड लेकर गया और वाहन को रोका तब अभियोक्त्री ने उससे कहा कि यह तो बस स्टेण्ड और ड्राइवर से उसका नाम पता पूछा तो ड्राइवर ने अपना नाम माखन सोनवानी निवासी गजराज बताया था अभियोक्त्री ने ड्राइवर से वापस अस्पताल चलने के लिए कहा, तो ड्राइवर ने वहा कि अस्पताल से जा रहा है, कटना अस्पताल में पता करते है। इसके बाद अभियुक्त अपनी एम्बुलेस में बैठी अभियोक्त्री को कटरा अस्पताल में पीछे वाली सुनसान रोड में ले गया और गाड़ी को किनारे रोककर अभियोक्त्री के साथ गंदी-गंदी बाते करने लगा, तब अभियोक्त्री ने कहा कि यह गोठ आदिवासी लड़की है और उसके समाज में ऐसा नहीं चलता है तब अभियोक्त्री के मना करने के बाद भी एम्बुलेस के ड्राइवर ने गाड़ी के अंदर ही जबरन उसके कपड़े उतारकर उसके साथ बलात्कार किया और कहा कि अस्पताल जाकर यह बात अपने माता-पिता की नहीं बताना, अन्यथा यह जान से खत्म कर देगा। इसके बाद अभियोक्त्री को लेकर मंदला अस्पताल आया. जहां अस्पताल में अभियोक्त्री की मां और उसका पिता उसका इंतजार कर रहे थे अभियोक्त्री द्वारा घटना की बात अपने माता पिता को बतायी गई और अपनी मां के साथ थाने पर आकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि पुधरी की एम्बुलेंस के ड्राइवर ने अभियोक्त्री को खून दिलवाने के बहाने अपने साथ लेकर एम्बुलेंस में ही गलत काम (बलात्कार) किया है। अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


विधारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये माननीय विशेष न्यायालय जिला मंडला द्वारा आरोपी माखनलाल पिता ओमकार सोनवानी उस 23 वर्ष निवासी ग्राम गजराज, थाना चुधरी जिला मंडला को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी अति जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सरमन सिंह ठाकुर द्वारा की गई है।

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