BREAKING
जवाहर नवोदय विद्यालय से दो छात्र लापता | एमपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला | जबलपुर में सनसनीखेज वारदात
पत्नि के साथ मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड... - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

aaj ka akhbar padhen

आज का ई-पेपर

पूरा अखबार पढ़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

ई-पेपर Viewer

Thursday, May 18, 2023

पत्नि के साथ मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड...


रेवांचल टाईम्स - मंडला माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला मंडला द्वारा आरोपी सुरेन्द्र पटले पिता शिवदयाल पटेल उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम सांवगी थाना कटगी जिला बालाघाट को धारा 325, 506 भाग 02 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुये 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


प्रकरण के संबंध में बताया गया कि घटना दिनांक 03.08.2017 को फरियादी ने रात 09.00 बजे ऑफिस से घर पहुंचकर खाना खाया और उसके पति सुरेन्द्र ने बाद में खाना खाया फरियादी के सिर में दर्द हो रहा था तब उसके पति उसे गोली लाकर दी थी उसने गोली खाई और अपनी पुत्री से बात करते-करते सो गई दिनांक 04.08.2017 के लगभग 03.00 बजे रात को फरियादी की अचानक नींद खुली तो उसका पति सुरेन्द्र उसके साथ मारपीट करने लगा जिससे उसे गले में खरोंच आई थी फरियादी ने छुड़ाने की कोशिश की तब उसके दाहिने हाथ की उंगली में दांत से काटकर मरोड़ दिया एवं मुंह में मार दिया जिससे फरियादी के दांत हिल रहे थे तथा मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी दे रहा था और गला दबाने की कोशिश कर रहा था फरियादी चिल्लाई थी परन्तु किसी ने नहीं सुना आवाज सुनकर उसकी पुत्री उठ गई थी जिसे देखकर वह चुप हो गया था फरियादी थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर पलंग में बैठी रही फरियादी ने घटना की उक्त रिपोर्ट मंडला थाने में कराई थी जिस पर मंडला थाना द्वारा अपराध क्र.432 / 17 पंजीबद्ध कर प्रार्थिया का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं प्रार्थिया का फेक्चर होने से धारा 325 भा.द.स. का इजाफा कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला मंडला द्वारा आरोपी सुरेन्द्र पटले पिता शिवदयाल पटेल उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम सांवगी थाना कटगी जिला बालाघाट को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा की गई है।

No comments:

Post a Comment