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Tuesday, April 25, 2023

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा...


रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी संदीप यादव पिता बिहारीलाल यादव उम्र 22 वर्ष निवासी मौड़ी थाना बीजाहांडी जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2500 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है प्रार्थिया अभियोक्त्री की चचेरी बहन ने दिनांक 06.04.2019 को थाना बीजाखडी में इस आशय की लिखित रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 06.04.2019 को सुबह 06.00 बजे करीब महुआ बीनने अपने चाचा की लड़की अभियोक्त्री के साथ जंगल गई थी तथा दिन के करीब 10.00 बजे महुआ बीनकर वापस आ रहे थे तभी प्राथमिक स्कूल के पास मोटरसाइकिल से अभियुक्त संदीप यादव आया और उनके पास मोटरसाइकिल रोककर चालू मोटरसाइकिल के पीछे बैठा अभियुक्त संदीप यादव नीचे उतरकर जबरदस्ती अभियोक्त्री को मना करने पर भी उसे मोटरसाइकिल में बैठा लिया, और अभियोक्त्री को मोटरसाइकिल में जबरदस्ती बीच में बैठाकर भगाकर ले गये, मोटसाइकिल हीरो होण्डा लाल कलर की थी. जिसका नंबर एम.पी. 20 एम. व्ही. 1510 था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बीजाडांडी में अपराध क्र. 54 / 19 धारा 363,366,336ए 34 भा.द.स. एवं 3 (2) (V). 354, 3(1) (W) (i).3(2)(va). एस. सी. / एस. टी. एक्ट एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी संदीप यादव पिता बिहारीलाल यादव उम्र 22 वर्ष निवासी मौड़ी, थाना बीजाढांडी जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिमा तारन के द्वारा की गई है।


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