रेवांचल टाईम्स - मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सी) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी लेखराम पिता पंजू सिंह मरावी उम्र 21 वर्ष निवासी कौआडोगरी थाना मोहगांव जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 3 सहपठित धारा 4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है. अभियोक्त्री ने दिनांक 02.02. 2021 को थाना बम्हनी में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 02.02.2021 को 01. 30 बजे वह अपने खेत में बटरा खाने गई थी. वह पानी पीने डामर प्लांट में गई और वहां से लौट रही थी जहां अभियुक्त उसे मिला और उसके साथ चलने का कहकर उसका बांया हाथ खींचते हुये डागर प्लांट के पास टौरिया के रामफूल की झाड़ियों के अंदर ले गया और जमीन में पटक दिया और मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया उसने छुड़ाने की कोशिश की और अभियुक्त के हाथ में चात्र दी, तब उसने छोड़ा और वहां से भाग गया, यह रोते हुये घर आई और घटना की बात मां और मौसी को बतायी उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 57 / 21 धारा 376(3) 363, 366ए भादवि एवं 5एम 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना बम्हनी के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेधना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी लेखराम पिता पंजू सिंह मरावी उम्र 21 वर्ष निवासी कोआडोगरी थाना मोहगांव जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिमा तारन के द्वारा की गई है।

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