रेवांचल टाईम्स - मंडला जिले के निवास मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने भाई और नानी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना टिकरिया के अपक्र 43/ 2020 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 46 / 2020 के आरोपी सोमनाथ मरावी द्वारा दिनांक 15.04.2020 को अपने बड़े भाई और नानी को सम्बलमा राख से मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय मे यह निर्णय दिया। मामला इस प्रकार है, कि दिनांक 15.04.2020 को आरोपी सोमनाथ अपने घर में सुबह 08.00 बजे दार्थ जला रहा था। इसका बड़ा भाई फग्गनसिंह मराठी नहाने जा रहा था. घर के आंगन में निकलकर उसने सोमनाथ को कहा कि दिन हो गया है टा मत जलाओ इसी बात पर सोमनाथ उसी कमरे से सम्बलनुमा लोहे की रोड उठाकर अपने बड़े भाई के सिर में पीछे की तरफ मार दिया, बीच-बचाव करने आई उसकी नानी सरस्वती बाई को भी सोमनाथ ने सिर पर मार दिया जिससे दोनों ही जमीन पर गिर गये। मृतक की पत्नि अपनी माह की बच्ची को लेकर यहां से भाग गई। फिर गांव के लोगों ने डायल 100 को सूचना दी 100 फोन करके एम्बूलेंस बुलाई फग्गन सिंह एवं नानी सरस्वती बाई को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने दोनों को मूल घोषित कर दिया। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। विधारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लड़िया ने आरोपी को धारा 302 भादवि में अजीवन कारावास (दोनों हत्याओं के लिए पृथक पृथक) एवं कुल 1000000 रू० अर्थदंड (प्रत्येक में 5000-5000) से दंडित किया गया। मामला जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में चिन्हित किया गया था। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास श्रीमती उज्वला उईके द्वारा की गई।
Friday, April 28, 2023

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दोहरे हत्याकांड के जघन्य अपराध में आरोपी को आजीवन कारायान्त...
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