रेवांचल टाईम्स - मंडला नदी नालों से रेत चोरी के मामले में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मंडला द्वारा आरोपी शिवनंदन उइके पिता घनश्याम उइके उम्र 25 वर्ष एवं संतोष वरकड़े पिता बुद्धलाल वरकड़े उम्र 36 वर्ष दोनों निवासी स्कूलटोला काताजर, थाना बम्हनी जिला मंडला को धारा 379 भादवि 66 / 192,146 / 196,13069/177 1902) मोटर व्हीकल एक्ट में 'आरोपीगण को 06-06 माह कारावास एवं 6000-6000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण के संबंध में बताया गया कि दिनांक 05.02.2017 को हमराह कर्मचारी के साथ जुर्म पतासाजी हेतु गये थे भ्रमण के दौरान चन्द्रपुरा पहुंचे, जहां मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बंजर नदी कातामाल घाट से एक ट्रेक्टर अवैध रूप से रेत चोरी कर ला रहा है, सूचना पर हमराह कर्मचारी एवं स्वतंत्र गवाह के काताचार तिराहा पहुंचा, जहां ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-51-एए-3409, जो रेत भरकर आ रहा था, उसे रोककर चालक से पूछताछ करने पर रायल्टी नहीं होना बताया, जो ट्रेक्टर मालिक संतोष के कहने पर बंजर नदी कातामाल घाट से रेत चोरी कर लाना बताया, अवैध पाया जाने से गवाहों के समक्ष ट्रेक्टर को जप्त किया गया। आरोपी चालक का कृत्य धारा 379,109,34 भा.द.स. एवं धारा 3 म.प्र. खनिज अधिनियम का पाया जाने से गिरतार किया गया आरोपी चालक व वाहन सहित थाना वापस आकर आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मंडला द्वारा आरोपी शिवनंदन उड़के पिता घनश्याम उइके उम्र 25 वर्ष, एवं संतोष वरकड़े पिता बुद्धलाल वरकड़े उम्र 36 वर्ष दोनों निवासी स्कूलटोला काताजर, थाना बम्हनी जिला मंडला को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेशचंद्र मिश्रा द्वारा की गई है।
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