रेवांचल टाईम्स - मंडला जिले की नैनपुर नगर पालिका में अबैध अतिक्रमणकारियों को अपने निजी स्वार्थ के चलते सालों से उच्च न्यायालय जबलपुर में चल रहे प्रकरण में अब चोरी छुपे पट्टा देंने की तैयारियां चल रही है वही कुछ अतिक्रमणकारियों की दुकानों को आनन फानन हटा दिया गया था पर सालों से अबैध कब्जा किये करोड़ो की सरकारी भूमि में अतिक्रमणकारियों को अपने निजी स्वार्थ के चलते ओर जनप्रतिनिधियों ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए हर गलत कार्य को सही कर रहे है।
वही नगरीय प्रशासन विभाग जबलपुर 311 दुकानों के अतिक्रमण एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में वर्ष 2012 से लंबित होने पर धरणाधिकार के तहत 311 दुकानदारों को पट्टा हो रहे है।जारी पर किस नियम के तहत, जिला प्रशासन को जानकारी या फिर सब गोलमाल
नैनपुर नगर में लागतार बुधवारी बाजार में अवैध निर्माण हुआ है। मगर कुछ छुटभैया नेताओं के संरक्षण बाजार में अवैध अतिक्रमण कर पक्की दुकान निर्माण कर लिया है। जिसके कुछ समय पहले कारण नगर के जागरूक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में मामला लगाया था। इसके बाद कार्यवाही भी हुई थी। मगर अधिकारी एवं प्रशासन की साठ गांठ के चलते पूरी बाजार में पक्का निर्माण कर लिया और हाईकोर्ट में मामला गतिशील होने के बाद भी प्रशासन और नगर के नेताओं ने चुपके धारण अधिकार का पट्टा जारी किया जा रहा है। वही जानकार ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया की नगर के नेता और कुछ पार्षद शामिल होने की बात सामने आ रही है। जबकि बुधवारी बाजार में 311 दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमणकारी मानकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें वर्ष 2013 में निर्वाचित परिषद गठित होने के बाद पश्चात 311 दुकानों का अतिक्रमण मानकर हटाया गया था ।एवं शेष कार्यवाही दुकानों को तोड़ने की रोक दी गई थी ।उसके पश्चात लगातार नगर पालिका परिषद नैनपुर माननीय उच्च न्यायालय में अतिक्रमण का प्रकरण वर्तमान परिषद तक विचाराधीन है जिन लगभग 311 दुकानों को माननीय न्यायालय जबलपुर के आदेश का हवाला देकर तोड़ा गया था जबकि नैनपुर बाजार में 311 दुकानों को पुनर्निर्माण कर लिया गया है एवं अधिकतर दुकानें नगर पालिका परिषद नैनपुर के संरक्षण में कच्चे से पक्के निर्माण कर लिया गया है।
नगर पालिका प्रशासन ने धारणा अधिकार में ST, SC, और OBC वर्ग को आरक्षण और गरीब बेरोजगार को कोई योजना का लाभ नही मिला
वही नगर पालिका प्रशासन नैनपुर के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है नगर पालिका परिषद नैनपुर के द्वारा एक वर्ग को लाभ देने के उद्देश्यों से कार्य किया जा रहा है जबकि ST, SC, और OBC वर्ग को आरक्षण और गरीब बेरोजगार को कोई योजना का लाभ नही दिया जा रहा है । जबकि 311 दुकानदारों पर नगर पालिका परिषद नैनपुर के द्वारा शासकीय भूमि में अवैध रुप खुला अतिक्रमण किया गया है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग नैनपुर और नगर पालिका परिषद नैनपुर के द्वारा धरणधिकार के तहत पट्टा वितरण करने के आवेदन माँगये गये और इश्तहार भी जारी किया गया है जोकि विधि विरुद्ध है जो समय रहते रोक जाये जिससे गरीब बेरोजगार ST, SC, और OBC वर्ग के आरक्षण का लाभ हितग्राहियों को भी लाभ दिया जाना उचित होगा अन्यथा नियमों की अनदेखी करते हुये पट्टे जारी किये जाते हैं। तो पार्टी कड़े निर्णय लेने में स्वतंत्र होगी
वही नैनपुर बाजार में 311 दुकानों के अतिक्रमण को पुनः हटाकर शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाये ताकि एवं अवैध कब्जाधारियों को धरणाधिकार के तहत पट्टा जारी ना किये जायें एवं उक्त आवेदन पर गंभीरता लिया जाये एवं पट्टे की कार्यवाही रोकी जाये।
No comments:
Post a Comment