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Thursday, March 2, 2023

महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करेगी लाड़ली बहना योजना - हर्षिका सिंह

 


बैठक में कलेक्टर ने दिए पात्र महिलाओं का चिन्हांकन करने के निर्देश

 



मण्डला 2 मार्च 2023

                मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के संबंध में आयोजित बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना 5 मार्च से प्रारंभ होनी है अतः संबंधित अधिकारी महिलाओं के चिन्हांकन सहित अन्य आवश्यक कार्यवाहियां समय रहते पूर्ण करना सुनिश्चित करें। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह की राशि प्रदाय की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत रानी बाटड, अपर कलेक्टर मीना मसराम, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्वेता तड़वे, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी एवं महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे।

                कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी योजना के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों का अध्ययन करते हुए गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समग्र आईडी से 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं की सूची तैयार करें तथा उनमें से पात्र महिलाओं का चिन्हांकन करने की कार्यवाही करें। कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए। श्रीमती सिंह ने कोर कमेटियों की जानकारी देते हुए निर्देशित किया कि पंचायत स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के मध्य क्षेत्र का विभाजन कर जिम्मेदारी सौंपे। उन्होंने मुनादी आदि के द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा घर-घर जाकर पात्र महिलाओं के फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि महिला बाल विकास, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा जन अभियान परिषद सहित अन्य विभागों का मैदानी अमले से फॉर्म भरवाने की कार्यवाही कराएं। इसी प्रकार योजना के क्रियान्वयन में स्व-सहायता की दीदियों से भी सहयोग प्राप्त करें। बैठक में कलेक्टर ने फॉर्म की पोर्टल पर प्रविष्टि, प्रशिक्षण, आपत्ति निराकरण समिति, नियमित परीक्षण एवं सत्यापन सहित अन्य विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने 5 मार्च को होने वाले मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।

 

23 से 60 वर्ष की ये महिलाएं होंगी पात्र

 

                योजना के तहत पात्रता की जानकारी देते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत आवेदक महिला म.प्र. की मूल निवासी होनी चाहिए। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकेंगी। महिला की उम्र एक जनवरी की स्थिति में 23 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

 

ऐसी महिलाएं होंगी अपात्र

 

                कलेक्टर ने बताया कि योजना के तहत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो किन्तु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार वे महिलाएं भी अपात्र होंगी जो सरकार की किसी भी योजना के तहत एक हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक हो। परिवार का कोई सदस्य बोर्ड, निगम, मंडल या उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो। परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो। परिवार के सदस्यों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार में ट्रेक्टर सहित 4 पहिया वाहन हो।

 

आवेदन के समय महिला को उपस्थित होना आवश्यक

 

                कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि पात्र महिलाओं से कैम्प तथा घर-घर संपर्क कर फॉर्म भरवाने की कार्यवाही की जाएगी। आवेदन के समय आवेदक महिला को उपस्थित रहना आवश्यक है। फॉर्म प्रविष्टि के दौरान उसकी लाईव फोटो ली जाएगी। आवेदक महिला को अपने साथ आधार कार्ड, परिवार/स्वयं की समग्र आईडी एवं आधार से लिंक्ड मोबाईल नंबर लाना होगा।

 

क्रियान्वयन की समय-सीमा

 

                बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बताया कि योजना का शुभारंभ 5 मार्च से किया जाएगा। शासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अनुसार 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। 1 मई 2023 को अनन्तिम सूची जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर प्राप्त आपत्तियां 15 मई तक की जा सकेंगी जिनका निराकरण 16 से 30 मई के मध्य किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची 31 मई 2023 को जारी की जाएगी। 10 जून को राशि का अंतरण किया जाएगा। आगामी माहों में भुगतान हेतु प्रत्येक माह की 10 तारीख नियत है।            

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